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छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम के अधीन संभाग स्तर पर अपील बोर्ड का गठन, 60 दिवस के भीतर होगा निराकरण

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम के अधीन अपील किए जाने के लिए संभाग स्तर पर अपील बोर्ड का गठन किया गया। अपील बोर्ड में संभागीय आयुक्त या उनका प्रतिनिधि को अध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक को सदस्य समाज कल्याण विभाग के संयुक्त/ उपसंचालक का सदस्य/सचिव एवं सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मनोवैज्ञानिक को सदस्य नियुक्त किया गया है। उक्त प्रतिनिधियों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी।

By Jagran NewsEdited By: Anurag GuptaUpdated: Wed, 20 Sep 2023 09:40 PM (IST)
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (फाइल फोटो)
रायपुर, ऑनलाइन डेस्क। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम के अधीन अपील किए जाने के लिए संभाग स्तर पर अपील बोर्ड का गठन किया गया।

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समाज कल्याण विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेशानुसार, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 38 की उपधारा 2 व छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 के नियम 34(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गठित निर्धारण बोर्ड द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम 2023 के नियम 34(3) के अधीन अपील किए जाने हेतु संभाग स्तर अपील बोर्ड का गठन किया गया है। अपील का 60 दिवस के भीतर निराकरण किया जाना होगा। 

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अपील बोर्ड में संभागीय आयुक्त या उनका प्रतिनिधि को अध्यक्ष, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक को सदस्य, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त/ उपसंचालक का सदस्य/सचिव एवं सामाजिक कार्यकर्ता अथवा मनोवैज्ञानिक को सदस्य नियुक्त किया गया है। उक्त प्रतिनिधियों में से कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी एवं खंड(ii) व (iii) हेतु संभाग मुख्यालय के जिला अधिकारी ही नामांकित होंगे।

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