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CG News: छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपित नन को राहत, कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कक्षा छह की छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में कार्मेल कान्वेंट स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत नन सिस्टर मर्सी उर्फ एलिजाबेथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राहत दी।

By Jagran News Edited By: Jeet Kumar Updated: Sat, 07 Sep 2024 01:37 AM (IST)
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छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपित नन को राहत

 पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कक्षा छह की छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में कार्मेल कान्वेंट स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत नन सिस्टर मर्सी उर्फ एलिजाबेथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह राहत दी। एलिजाबेथ ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले में आरोपपत्र रद करने की उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

पुलिस ने आरोप लगाया है कि शिक्षिका ने छात्रा को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। अपनी अपील में नन ने कहा छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई इरादा नहीं था। अनुशासनात्मक कार्रवाई को उकसाने के रूप में नहीं माना जा सकता। पीठ ने राज्य पुलिस को नोटिस जारी कर नन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।