India vs Bangladesh T20 Match वाले दिन जुलूस निकाला या विरोध किया तो होगी कार्रवाई, ग्वालियर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
भारत और बांग्लादेश के बीच ग्वालियर में खेले जाने वाले पहले टी20 मैच को लेकर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किया है जिसके तहत शहर में किसी भी तरह की भड़काऊ गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला सात अक्टूबर तक लागू रहेगा। आदेश में साफ किया गया है कि उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 एवं आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: भारत और बांग्लादेश के बीच 6 अक्टूबर को होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय टी-20 मैच को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत अहम प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर ग्वालियर जिले की सीमा में लोक शांति, आमजन व परिसम्पत्ति की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 7 अक्टूबर तक प्रभावशील रहेगा। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 एवं आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
दरअसल, पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन के जरिए अवगत कराया कि बांगलादेश में हाल ही में हुईं घटनाओं के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा ग्वालियर में जुलूस, धरना, प्रदर्शन से लेकर पुतला दहन तक किए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना जरूरी है।
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यह गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित
जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, वॉट्सएप, ट्विटर, एसएमएस व इंस्टाग्राम इत्यादि का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में बाधा डालने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, जातिगत विद्वेष फैलाने, सामाजिक सौहार्द्र को क्षति पहुंचाने के काम में नहीं कर सकेगा। उन्होंने आदेश में उल्लेख किया है कि भ्रामक एवं आपत्तिजनक सूचनाएं, आपत्तिजनक चित्र, वीडियो व ऑडियो मैसेज का आदान-प्रदान, प्रसारण व फारवर्ड करना भी पूरी तरह प्रतिबंधित है।ज्वलनशील पदार्थों के विधि विरुद्ध उपयोग पर प्रतिबंध
इस प्रतिबंधात्मक आदेश के माध्यम से शंकरपुर स्टेडियम, ऊषा किरण पैलेस तथा होटल रेडीसन के आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके तहत इन सभी परिसरों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, तेजाब इत्यादि का विधि विरुद्ध उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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