Move to Jagran APP

एनजीटी के आदेश बेअसर, खुले में जलाया जा रहा कूड़ा

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा खुले में कूड़ा जलाने पर जुर्

By Edited By: Updated: Fri, 14 Oct 2016 04:07 PM (IST)
Hero Image

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा खुले में कूड़ा जलाने पर जुर्माना लगाने के आदेश के बावजूद पश्चिमी दिल्ली में कूड़ा जलाने की घटना बदस्तूर जारी है। आदेश में भारी जुर्माना सहित कड़े प्रावधान के बावजूद न तो लोगों में जागरूकता आई है और न ही फिलहाल सिविक एजेंसियां हरकत में आती दिख रही है। यही कारण है कि खुले में कूड़ा जलाने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। उधर, इस मामले में अधिकारी विशेष टीम गठित कर कार्रवाई करने का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन इसपर पूरी तरह लगाम लग पाएगा लोगों को इसपर संशय है।

ज्ञात हो कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने खुले में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति खुले में कूड़ा-कचरा, सुखी पत्तियां अथवा प्लास्टिक इत्यादि नहीं जला सकता है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसपर 5 हजार रुपया का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसपर नजर रखने की जिम्मेवारी सिविक एजेंसियों और आथरिटी के अधिकारियों को दी गई है। लेकिन आदेश के बाद पश्चिमी दिल्ली में इसका कोई असर नहीं दिखा। डाबड़ी, पालम, रघुबीर नगर सहित कई इलाकों में समय समय पर सड़क किनारे कूड़े को जलाया जाता है। वहीं उत्तम नगर में भी इस तरह की घटना देखने को मिलती है। दरअसल कूड़ा की मात्रा कम हो इसलिए ज्यादातर मामले में लोग कूड़े में आग लगा देते हैं। पार्को में कर्मी द्वारा सूखे पत्ते जलाने का दृश्य तो आम है। लोगों ने बताया कि कई जगहों पर कूड़े जलते हुए देखे जाते हैं। इससे उठ रहा काला धुआं दम घोंटू होता है। वहीं आस-पास के इलाके को भी प्रदूषित करता है। लेकिन लोग आम तौर पर इस तरह की घटना देखते रहते हैं। इसलिए वे उसका विरोध नहीं करते। जब तक इस आदेश का कड़ाई से पालन नहीं किया जाएगा तब तक इस प्रकार की घटना रोकना मुश्किल है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।