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सरचार्ज पर हाई कोर्ट ने आरबीआइ से किया जवाब-तलब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने क्रेडिट व डेबिट कार्ड से लेनेदेन पर अधिभार (सरचार्ज) लग

By Edited By: Updated: Wed, 16 Nov 2016 07:42 PM (IST)
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

हाई कोर्ट ने क्रेडिट व डेबिट कार्ड से लेनेदेन पर अधिभार (सरचार्ज) लगाने के विरोध में दायर याचिका पर केंद्र सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने कहा कि हमने गत अगस्त माह में आरबीआइ व वित्त मंत्रालय को इस मामले में निर्णय लेकर याचिकाकर्ता को सूचित करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके दोनों में से किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। दोनों मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2017 तक अपना पक्ष रखें।

यह जनहित याचिका अधिवक्ता अमित साहनी ने दायर की है। याची ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए है। अब लेनदेन मात्र क्रेडिट व डेबिट कार्ड से ही रह गया है। ऐसे में सरचार्ज लगाना अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सरकार का मनमाना व भेदभावपूर्ण रवैया है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वित्त मंत्रालय और आरबीआइ देशभर के बैंको पर निगरानी के लिए दिशा निर्देश व नियम तय करते हैं। ऐसे में उन्हे क्रेडिट-डेटि कार्ड से लेनेदन पर शुल्क लगाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार आम रूप से देखा गया है कि क्रेडिट व डेबिट से लेनेदेन पर बैंक 2.5 प्रतिशत तक सरचार्ज लगा रहे है। इस तरह का सरचार्ज नहीं लगाया जाना चाहिए।