Office Of Profit: 20 AAP विधायकों को हाईकोर्ट से राहत, केजरीवाल बोले- सत्य की जीत
दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बताया है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (AAP) के 20 विधायकों को लाभ के पद मामले में बड़ी राहत मिली है। 20 AAP अयोग्य विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वह इस मामले की दोबारा सुनवाई करे। कोर्ट के इस फैसले को पार्टी ने अपनी जीत बताया है।
दिल्ली के सीएम और AAP मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा-यह सत्य की जीत है। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है- 'सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई।'
वहीं, AAP के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने फैसले पर कहा कि विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। अब कोर्ट ने मौका दिया है कि वे अपना पक्ष रख सकें और चुनाव आयोग इस मामले में दोबारा सुनवाई करेगा।
बता दें कि आयोग ने लाभ के पद मामले में आप के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया था। आयोग के इस फैसले के खिलाफ इन विधायकों ने आठ अलग-अलग याचिका दायर की थीं।
शुक्रवार को जस्टिस संजीव खन्ना और चंदर शेखर की पीठ ने चुनाव आयोग के फैसले का रद कर दिया। अदालत ने आयोग को आदेश दिया कि इन 20 विधायकों की दोबार सुनवाई की जाए। कोर्ट के इस फैसले से आप और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राहत की सांस ली है।