पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत, 10 जुलाई तक मिली अंतरिम जमानत
सीबीआइ के वकील ने भी ईडी के वकील का समर्थन करते हुए अगली तारीख तक मामले को पेश करने का अनुरोध किया था।
नई दिल्ली (जेएनएन)। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक पटियाला हाउस कोर्ट ने रोक लगा दी है। एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआइ और ईडी द्वारा दायर दो मामलों में विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।
वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अग्रिम जमानत मांगने के लिए कार्ति की याचिका पर बहस करने के लिए समय मांगा है। ईडी के वकील नीतेश राणा ने मामले में स्थगन की मांग करते हुए कहा कि संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर दो जुलाई को सुनवाई होनी है।
वहीं सीबीआइ के वकील ने भी ईडी के वकील का समर्थन करते हुए अगली तारीख तक मामले को पेश करने का अनुरोध किया था। अदालत ने 16 अप्रैल को कार्ति को राहत दी थी। इस बात पर विचार करने के बाद दोनों जांच एजेंसियों ने अग्रिम जमानत याचिका पर अपना जवाब दर्ज करने का समय मांगा था।
वहीं कार्ति ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका कोर्ट में दायर की थी। सीबीआइ और ईडी ने कार्ति की कंपनी के खिलाफ 2011 और 2012 में मामले दर्ज कराए थे।
दरअसल यह पूरा मामला एयरसेल में निवेश के लिए फर्म एमएस ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) मंजूरी दिलाने के संबंध में है।