स्कूल में हुए अवैध निर्माण पर एनडीएमसी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने राजेंद्र नगर स्थित निजी स्कूल में अवैध निर्माण होने का द
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने राजेंद्र नगर स्थित निजी स्कूल में अवैध निर्माण होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इस संबंध में उत्तर दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ ने याचिका दायर करने वाले एनजीओ से भी पूछा कि आपको याचिका दायर करने के लिए कौन कह रहा है? कोर्ट ने एनजीओ को हिदायत दी कि पूरे सुबूत और तैयारी के साथ ही कोर्ट में अपना पक्ष रखने आएं, नहीं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल, गैर सरकारी संगठन पारदर्शिता कल्याण फाउंडेशन के महासचिव हरकृष्ण दास ने दावा किया है कि निजी स्कूल वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल था और उसने अपने परिसर में हुए अवैध निर्माण पर बैंक को काम करने की मंजूरी दी थी। याची का दावा है कि यह इलाका एनडीएमसी के अंतर्गत आता है।
कोर्ट ने एनजीओ से पूछा कि आजकल विशेष रूप से गुरुग्राम के एक स्कूल में सात वर्षीय बच्चे की हत्या के बाद से स्कूल प्रशासन बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे में क्या आप स्कूल के अंदर गए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि स्कूल परिसर का व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। याची ने कोर्ट से निजी स्कूल में हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश देने की मांग की है।