गिरफ्तारी पर सुरक्षा के लिए चिदंबरम ने हाई कोर्ट से निचली अदालत तक लगाई दौड़
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े 3500 करोड़ के एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए पी चिदंबरम ने निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक दौड़ लगाई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े 3500 करोड़ के एयरसेल-मैक्सिस डील और आइएनएक्स मीडिया के अलग-अलग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा जारी समन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम बुधवार को हाई कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक दौड़ लगाते रहे। एयरसेल-मैक्सिस मामले में अग्रिम जमानत के लिए सबसे पहले चिदंबरम पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे। विशेष न्यायाधीश (सीबीआइ) ओपी सैनी ने उन्हें पांच जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने के आदेश दिए। साथ ही ईडी को पांच जून तक चिदंबरम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने को कहा। दूसरी तरफ 305 करोड़ के आइएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत के लिए चिदंबरम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी।
एयरसेल-मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने पी चिदंबरम को समन जारी कर बुधवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। वहीं, सीबीआइ ने आइएनएक्स मीडिया मामले में नोटिस जारी कर चिदंबरम को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसको लेकर चिदंबरम की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सभी दस्तावेज सरकार के पास हैं और याची के पास से बरामद करने के लिए कुछ नहीं है। इस पर कोर्ट ने चिदंबरम को पांच जून तक की राहत दे दी। ईडी की तरफ से वकील नितेश राणा ने पी चिदंबरम की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी द्वारा समन जारी करने के बावजूद वह जांच के लिए पेश नहीं हुए।