Move to Jagran APP

सीएम केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका, पूछताछ की कॉपी देने से किया इन्कार

कानून के तहत जिस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है वह दस्तावेज प्राप्त करने का हकदार नहीं होता। ऐसे में पूछताछ की कॉपी और वीडियो रिकॉर्डिंग को नहीं दिया जा सकता।

By Amit MishraEdited By: Updated: Wed, 30 May 2018 10:31 PM (IST)
Hero Image
सीएम केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका, पूछताछ की कॉपी देने से किया इन्कार

नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी व मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई पूछताछ की कॉपी व वीडियो रिकॉर्डिंग की मुख्यमंत्री की मांग अदालत ने खारिज कर दी है।

दस्तावेज प्राप्त करने का हकदार नहीं

पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि याची को दिल्ली पुलिस आरोपी बनाएगी या नहीं। कानून के तहत जिस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है वह दस्तावेज प्राप्त करने का हकदार नहीं होता। ऐसे में पूछताछ की कॉपी और वीडियो रिकॉर्डिंग को नहीं दिया जा सकता।

बयान की कॉपी व वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग

दिल्ली पुलिस द्वारा कोर्ट को बताया गया कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत किसी व्यक्ति के दर्ज किए गए बयान की जानकारी उसे नहीं दी जा सकती। गत दिनों दिल्ली पुलिस ने मुख्य सचिव के साथ बदसलूकी व मारपीट मामले में केजरीवाल से उनके आवास पर पूछताछ की थी। केजरीवाल ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान की कॉपी व वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की थी।

मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने लगाया मारपीट का आरोप 

मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया है कि 19 फरवरी की आधी रात 12 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाई गई बैठक में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उनके साथ बदसुलूकी व मारपीट की थी। दिल्ली पुलिस ने घटना के बाद विधायक प्रकाश जारवाल व अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी। 

यह भी पढ़ें: मुश्किल में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, छापेमारी के बाद CBI ने दर्ज किया केस

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।