व्यापार की जगह अन्य गतिविधियों के चलते अमेरिकी महिला को किया प्रतिबंधित
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : व्यापार के सिलसिले में भारत आई अमेरिकी महिला को वापस भेजने और प्रतिबंधित करने के मामले में केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : व्यापार के सिलसिले में भारत आई अमेरिकी महिला को वापस भेजने और प्रतिबंधित करने के मामले में केंद्र सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सरकार ने बताया कि जिस काम के लिए वह भारत आई थीं, उस काम को न कर वह दूसरे कार्यो में लगी हुई थीं। वह व्यापार छोड़कर कला प्रदर्शनी आयोजित करवा रहीं थीं। सरकार ने कहा कि क्या किसी भारतीय को जो किसी अन्य देश मे बिजनेस वीजा पर जाए तो उसे बिजनेस की जगह दूसरा कार्य करने की इजाजत होगी।
हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वह अमेरिकी महिला को इस बात की जानकारी दे कि आखिर किन वजहों से उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है और क्यों भारत आने नहीं दिया जा रहा है। गौरतलब है कि कासह एलिजाबेथ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि व्यापार के सिलसिले में वह अक्सर भारत आती हैं। यहा तक कि वह पिछले दस साल से लगातार भारत में ही रुकी हुई थीं, लेकिन पांच जनवरी को उन्हें भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जबकि व्यापार करने के लिए ही उन्हें वर्ष 2027 तक का वीजा दिया गया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि वह पुड्डुचेरी में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली एक संस्था चला रहीं थीं। महिलाओं के लिए एक कैफे और एक बुटीक भी खोला था। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने मामले में जल्दी में किसी फैसले को सुनाने से इन्कार करते हुए कहा कि इसे विस्तार से सुने जाने की जरूरत है।