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मुख्य सचिव मारपीट मामला: AAP MLA ने खटखटाया HC का दरवाजा, बोले- निगरानी में हो जांच

'आप' विधायक प्रकाश जारवाल ने याचिका में कहा है कि पुलिस गवाह के बयान और घटना के कथित वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर सकती है।

By Edited By: Updated: Fri, 01 Jun 2018 09:37 PM (IST)
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मुख्य सचिव मारपीट मामला: AAP MLA ने खटखटाया HC का दरवाजा, बोले- निगरानी में हो जांच

नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी व मारपीट के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जारवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत की निगरानी में इस मामले की जांच कराने की मांग की है। पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 27 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

पुलिस पर भरोसा नहीं 

जारवाल ने याचिका में कहा है कि पुलिस गवाह के बयान और घटना के कथित वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश का आरोप है कि 19 फरवरी की आधी रात 12 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाई गई बैठक में 'आप' के विधायकों ने उनके साथ बदसलूकी व मारपीट की थी। दिल्ली पुलिस ने घटना के बाद विधायक प्रकाश जारवाल व अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी।

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सीएम की मांग खारिज 

यहां यह भी बता दें कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ बदसलूकी व मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई पूछताछ की कॉपी व वीडियो रिकॉर्डिंग की मुख्यमंत्री की मांग अदालत ने खारिज कर दी है।

दस्तावेज प्राप्त करने का हकदार नहीं

पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि याची को दिल्ली पुलिस आरोपी बनाएगी या नहीं। कानून के तहत जिस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है वह दस्तावेज प्राप्त करने का हकदार नहीं होता। ऐसे में पूछताछ की कॉपी और वीडियो रिकॉर्डिंग को नहीं दिया जा सकता।


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