सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में आरोपित स्वाति जय¨हद बरी
जासं, नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के ऑफिस में सरकारी कर्मचारी के काम में बा
By JagranEdited By: Updated: Sat, 02 Jun 2018 10:41 PM (IST)
जासं, नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के ऑफिस में सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के वर्ष 2008 के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जय¨हद तथा एक अन्य राम आश्रय को बरी कर दिया है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेद्र सिंह ने कहा कि मामले में सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं। साथ ही शिकायत में यह पता नहीं चलता है कि किस सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डाली गई? मामले में मेडिको लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) भी नहीं करवाया गया, जिससे पता चले कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जबरन बल प्रयोग किया गया हो। कोर्ट ने कहा कि पुलिस आरोपों को साबित करने में नाकाम रही है। ऐसे में आरोपितों को बरी किया जाता है। वहीं, पुलिस के अनुसार, सीआइसी के ज्वाइंट सेक्रेटरी तरुण कुमार ने 25 जुलाई 2008 को शिकायत दी थी कि स्वाति जय¨हद के नेतृत्व में करीब 50 लोग सीआइसी के ऑफिस में घुस आए और ऑफिस के काम में बाधा पहुंचाई। पुलिस ने स्वाति जय¨हद, राम आश्रय, संतोष और मुन्नी के खिलाफ आइपीसी की धारा (353) सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। केस की सुनवाई के दौरान संतोष और मुन्नी की मौत हो गई, जिससे उन पर चल रहा केस पहले ही खत्म हो गया था।
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