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व्यापारियों को बड़ी राहत, श्रेणीनुसार देना होगा कन्वर्जन शुल्क

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा मास्टर प्लान 2021 में संशोधन से संबधित अधिसूचना

By JagranEdited By: Updated: Sat, 30 Jun 2018 07:13 PM (IST)
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व्यापारियों को बड़ी राहत, श्रेणीनुसार देना होगा कन्वर्जन शुल्क

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा मास्टर प्लान 2021 में संशोधन से संबधित अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने भी कन्वर्जन चार्ज की दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। खास बात यह है कि संशोधन के बाद लोकल शॉपिंग कांप्लेक्स (एलएससी) में बढ़े फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) का लाभ लेने या फिर नियमानुसार रिहायशी संपत्तियों को व्यवसायिक उपयोग में बदलने के लिए छह माह के भीतर कन्वर्जन चार्ज जमा करना होगा। इसके बाद कन्वर्जन चार्ज के तौर पर दोगुनी राशि जमा करनी होगी।

अधिसूचना में व्यापारियों की उन मांगों का भी ध्यान रखा गया है जिसमें वह श्रेणीनुसार कन्वर्जन शुल्क दरें तय करने की मांग कर रहे थे। अधिसूचना के मुताबिक, आवासीय संपत्तियों, कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक स्ट्रीट्स एवं व्यावसायिक संपत्तियों (होटल एवं पार्किग प्लॉटों को छोड़कर) के लिए दरें तय की गई हैं। इसमें मिश्रित कमर्शियल उपयोग के प्लॉट में नया निर्माण या अनधिकृत निर्माण में बढ़े एफएआर के लिए ए एवं बी श्रेणी कॉलोनियों के लिए 4200 रुपये प्रति वर्ग मीटर वहीं सी एवं डी श्रेणी की कॉलोनी में 1680 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कन्वर्जन शुल्क देना होगा। अगर छह माह तक यह शुल्क जमा न कराया गया तो फिर यह राशि दोगुनी हो जाएगी। इसी तरह ई, एफ, जी एवं एच कॉलोनी में 50 वर्ग मीटर से अधिक के प्लॉट के लिए 840 रुपये प्रति वर्ग मीटर देना होगा। वहीं 50 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के लिए 588 रुपये वर्ग मीटर कन्वर्जन शुल्क जमा करना होगा। छह माह तक इसका लाभ न लेने पर यह राशि भी दोगुनी हो जाएगी। इसी तरह सहकारी समूह आवास सोसायटी और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में भी दरें मान्य होंगी।

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लोकल शॉपिंग कांप्लेक्स की यह होंगी दरें

एलएससी में अतिरिक्त तल के लिए एफएआर (होटल और पार्किग को छोड़कर) की दरों को डीडीए ने दो श्रेणियों में विभाजित किया है। इसमें स्थानीय बाजार, सुविधा बाजार/ दुकान एवं आवास/ परिसर/दुकान प्लॉटो के लिए कॉलोनी की श्रेणी अनुसार कन्वर्जन चार्ज की दरें ली जाएंगी। इसमें ए व बी श्रेणी की कॉलोनियों के लिए 18160 रुपये प्रति वर्ग मीटर, सी व डी श्रेणी की कॉलोनियों में 7264 रुपये, ई, एफ, जी एवं एच कॉलोनियों में 3632 रुपये प्रतिवर्ग मीटर कन्वर्जन शुल्क लिया जाएगा। वहीं, समाज सदनों, जिला केंद्रों, केंद्रीय व्यापार जिला केंद्रों के लिए ए व बी कॉलोनियों मेंकन्वर्जन शुल्क 36323 रुपये प्रति वर्ग मीटर, सी और डी कॉलोनियों में 14528 रुपये, ई, एफ, जी एवं एच कॉलोनियों में 7264 रुपये प्रति वर्ग मीटर के अनुसार शुल्क देना होगा। इसमें खास बात यह है कि छह माह बाद यह दरें दोगुनी नहीं होंगी।

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व्यापारियों ने किया स्वागत

डीडीए द्वारा कन्वर्जन शुल्क को वर्गीकृत किए जाने को लेकर अधिसूचना जारी किए जाने का व्यापारियों ने स्वागत किया है। व्यापारी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि यह राहत की बात है कि लोकल शॉपिंग कांप्लेक्स की कॉलोनियों में कन्वर्जन शुल्क की दरों को वर्गीकृत किया गया है। यह यहां के व्यापारियों की पुरानी और जायज मांग थी, जिसे पूरा कर डीडीए ने राहत दी है। वहीं शहरी मामलों के विशेषज्ञ जगदीश ममगांई ने इन दरों को छह माह के बाददोगुना करने पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इसे स्थायी रूप से लागू किया जाना चाहिए। बता दें कि पहले यह दरें 89 हजार के करीब थी, जिसे डीडीए ने पिछले दिनों 22,700 तक कर दिया था, लेकिन अब इसे श्रेणीनुसार कर दिया है।

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