SC के फैसले को 'आप' ने बताया लोकतंत्र की जीत, विपक्ष ने कहा- काम करें केजरीवाल
SC के फैसले को केजरीवाल ने लोकतंत्र बड़ी जीत बताया तो मनोज तिवारी ने कहा कि अब दिल्ली में केजरीवाल अराजकता नहीं फैला पाएंगे।
By Amit MishraEdited By: Updated: Wed, 04 Jul 2018 10:27 PM (IST)
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली की 'आप' सरकार और उपराज्यपाल के बीच लंबे वक्त से चल रही जंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में सर्वसम्मति से कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह कैबिनेट की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं।
जनता की बड़ी जीतदिल्ली का बॉस कौन होगा इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार इसे अपने लिए बड़ी जीत मान रही है। वहीं विपक्ष इसे केजरीवाल सरकार की करारी हार मान रहा है। इस फैसले के आने के बाद पक्ष-विपक्ष सभी की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर इसे दिल्ली की जनता की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने लिखा- दिल्ली की जनता की बड़ी जीत...लोकतंत्र की भी बड़ी जीत।
...तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा
जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने खुशी जाहिर की। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कई बातें कहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह साफ है। अगर दिल्ली सरकार और एलजी साथ काम नहीं कर सकते तो दिल्ली को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस ने 15 साल तक दिल्ली पर शासन किया पर कोई विवाद नहीं हुआ।
विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए
कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बेशक पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। मगर यह उदाहरण भी सामने है कि 15 साल कांग्रेस की मुख्यमंत्री के रुप में शीला दीक्षित ने दिल्ली में सुशासन और विकास की मिसाल पेश की। इस दौरान शीला ने केंद्र में भाजपा की एनडीए की सरकार भी रही थी और उन्होंने विरोधी पार्टी की सरकार से भी सामंजस्य रखते हुए काम किया। इसीलिए केजरीवाल सरकार को अब बहाने बंद कर शासन चलाने के एजेंडे पर अमल कर विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही भाजपा को भी बेवजह दिल्ली सरकार की राह में रोड़ा अटकाना बंद करना चाहिए।कपिल ने ली चुटकी
वहीं 'आप' के बागी नेता कपिल मिश्रा ने भी इस फैसले के बाद ट्वीट किया और कहा कि, सबकुछ फिर से वही हो गया। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। एलजी शासक हैं। 239 एए के अनुसार कैबिनेट से लेनी होगी सलाह।
कानून का पालन करने का निर्देशभाजपा के विधायक और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय में 'आप' सरकार को कानून का पालन करने का निर्देश दिया गया है और उम्मीद जताई कि वे ऐसा करेंगे।
अराजकता नहीं फैला पाएंगे केजरीवाल
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अब दिल्ली में केजरीवाल अराजकता नहीं फैला पाएंगे। मनोज तिवारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय केजरीवाल सरकार को आईना दिखाने वाला है। फैसले में साफ कहा गया है दिल्ली में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि संविधान ही सर्वोच्च है। केजरीवाल सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। दिल्ली की जनता के लिए अब केजरीवाल सरकार को बहाना बनाने के बजाए पानी, बिजली के लिए काम करना पड़ेगा। यह भी पढ़ें: दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मुमकिन नहीं, कैबिनेट की सलाह से काम करें LG: सुप्रीम कोर्ट
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