कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोप पत्र पर कल लिया जाएगा संज्ञान
- प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल-मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में दायर किया था आरोप पत्र - बुधवार क
By JagranEdited By: Updated: Wed, 04 Jul 2018 07:33 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
टूजी स्पेक्ट्रम से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से कार्ति चिदंबरम के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर बुधवार को कोर्ट में संज्ञान नहीं लिया जा सका। संबंधित न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण अब सुनवाई शुक्रवार को होगी। मनी लांड्रिंग में आरोपित कार्ति चिदंबरम 10 जुलाई तक प्रोटेक्शन पर हैं। मामले में कई जगह पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का भी नाम है। हालांकि आरोप पत्र में ईडी ने उन्हें आरोपित नहीं बनाया है। आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के लिए कोर्ट ने 4 जुलाई की तारीख तय की थी।
आरोप पत्र में ईडी ने कार्ति चिदंबरम के अलावा एडवांस स्ट्रैटजिंग कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक पदमा भास्करमन व रवि विश्वनाथन, चेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड व इसके निदेशक अन्नामलाई पालानईयप्पा का भी नाम है। आरोप पत्र में कहा गया है कि जांच एजेंसी की तरफ से अटैच किए गए 1.16 करोड़ रुपये का संबंध कार्ति चिदंबरम से है। आरोप पत्र में एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि एयरसेल मैक्सिस मामले में फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की अनुमति लेने में शामिल रहे लोगों व कंपनियों के कार्ति से संबंध हैं। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि अब तक मामले में हुई जांच के हिसाब से आरोप पत्र में अदालत द्वारा संज्ञान लेने के लिए कई अहम जानकारी हैं।
बता दें कि मामले में आरोपित कार्ति चिदंबरम को 2011 में केंद्रीय जांच एजेंसी व 2012 में ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामलों में गिरफ्तारी के बाद 10 जुलाई तक के लिए जमानत दी गई है।
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