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सुनंदा पुष्कर मामलाः बेल मिलने पर BJP नेता का थरूर पर कटाक्ष, सोनिया गांधी को भी घेरा

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपी वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत दे दी है।

By JP YadavEdited By: Updated: Thu, 05 Jul 2018 01:31 PM (IST)
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सुनंदा पुष्कर मामलाः बेल मिलने पर BJP नेता का थरूर पर कटाक्ष, सोनिया गांधी को भी घेरा
नई (जेएनएन)। अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर आत्महत्या प्रकरण में आरोपी बनाए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बुधवार को मिली जमानत पर भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कटाक्ष किया है।

उन्होंने शशि थरूर को जमानत मिलने पर कहा कि शशि थरूर को मिली जमानत खुशी मनाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वह तिहाड़ जेल में नहीं हैं। ऐसे में वे सोनिया और राहुल गांधी के साथ बैठ सकते हैं। वह भी जमानत पर ही हैं।'

भाजपा नेता स्वामी इतने पर नहीं रुके उन्होंने यहां तक कह दिया- 'वह देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं और दुनिया के विभिन्न देशों में मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड्स से नहीं मिल सकते हैं।'

जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने जमानत देने का विरोध किया था और कहा था कि दोनों देश छोड़कर भाग सकते हैं। इस ममाले से जुड़े सभी अहम 17 दस्तावेजों को स्वामी कोर्ट में सौंप चुके हैं।

इससे पहले गुरुवार सुबह दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपी बनाए गए वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत दे दी है। इसी के साथ कोर्ट यह शर्त भी रखी है कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा है कि वह सबूतों से छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे और न गंवाहों को प्रभावित करेंगे। कोर्ट ने शशि थरूर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर यह जमानत दी है। इस बाबत शशि थरूर को एक लाख रुपये कोर्ट के समक्ष जमा करने होंगे।

गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी बनाए जाने के चलते अग्रिम जमानत के लिए दो दिन पहले यानी मंगलवार को अर्जी दाखिल की थी। बुधवार को कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और जांच एजेंसी ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह विदेश भाग सकते हैं। 

बता दें कि 17 जुलाई 2014 को दिल्ली के होटल के कमरे में होटल में मृत पाई गई थीं। थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (पति या रिश्तेदार के हाथों महिला की प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या क लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाय गए हैं।

यहां पर बता दें कि इस मामले में कोर्ट तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर को पहले ही सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने और प्रताड़ित करने के कथित अपराधों में बतौर आरोपी तलब कर समन जारी कर चुकी है। इस मामले में कोर्ट ने थरूर को समन जारी करके 7 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया था।

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