AAP सरकार व अफसर आमने-सामने, केजरीवाल ने LG से मांगा मुलाकात का वक्त
बढ़ते विवाद के मद्देनजर पहले तो मंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए घेरा तो अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते विवाद पर उपराज्पाल अनिल बैजल से मिलने के लिए वक्त मांगा है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली में अधिकारों को लेकर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच छिड़ी जंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपना अहम फैसला तो सुना दिया, बावजूद इसके हालात जस के तस हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) अब पूरी तरह से आक्रामक रुख में है तो वहीं दूसरी ओर सर्विसेज विभाग के अधिकारियों ने सरकार की बात मानने से तब तक इन्कार कर दिया है, जब तक कि कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। बढ़ते विवाद के मद्देनजर पहले तो मंत्री मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए घेरा तो अरविंद केजरीवाल ने बढ़ते विवाद पर उपराज्पाल अनिल बैजल से मिलने के लिए वक्त मांगा है।
वहीं, मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता कर अधिकारियों को साथ काम करने की नसीहत दी है। मनीष ने कहा-'बुधवार को जो SC का आदेश आया था। उसके बाद भी अफसरों ने आदेश मानने से मना कर दिया। देश में लोकतंत्र है और अफसर सरकार की बात नहीं मान रहे फिर इसमें कानून का राज कहां हैं? हो सकता है उपराज्यपाल को अच्छा ना लगा हो, भाजपा को ना अच्छा लगा हो, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवमानना कैसे कर सकते हैं। कल SC ने ये साफ कर दिया था कि केंद्र के पास केवल 3 पावर है बाकी पर नहीं है... ट्रांसफर मामले में सर्विस डिपार्टमेंट मामले में केंद्र की कोई पावर नहीं है। सबसे बड़ी पीठ के आदेश के बाद गुंजाइश कहां बचती है आदेश नहीं मानने की। अगर सर्विस सब्जेक्ट की फ़ाइल को साइन नहीं करेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करेंगे। SC ने कल साफ कहा है कि सहयोग से काम करें हम केंद्र से और सबसे अपील करेंगे कि सहयोग करें, जैसा कि कल आदेश मिला है। हम अपने वकीलों से भी बात कर रहे हैं कि तकनीकी तौर पर क्या करना है।
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। हालांकि, फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय पर कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी मंत्रियों के विभागों में लंबित पड़े कामकाज से जुड़ी फाइलों को तलब किया गया था।
कल ही छिड़ गया था संग्राम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर फैसला लिया कि आइएएस और दानिक्स अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री करेंगे। जबकि दूसरे कैडर के अफसरों के तबादले उपमुख्यमंत्री व अन्य मंत्री करेंगे। सर्विसेज विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बारे में आदेश जारी भी किया था।नाम न छापने की शर्त पर कुछ अफसरों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के फैसले में हाई कोर्ट द्वारा चार अगस्त 2016 को दिए गए फैसले को निरस्त किए जाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सर्विसेज विभाग को मई 2015 में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर उपराज्यपाल के अधीन कर दिया था। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस तरह का कोई आदेश नहीं मिला है। इस कारण पहले की तरह व्यवस्थाएं जारी रहेंगी।
यहां पर बता दें कि बुधवार को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल दिल्ली में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, एलजी को कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही राज्य को चलाने के लिए जिम्मेदार है।