आइआरसीटीसी घोटालाः लालू प्रसाद यादव व अन्य को समन जारी करने का फैसला सुरक्षित
आइआरसीटीसी होटल लीज मामले में लालू, उनकी पत्नी राबड़ी और पुत्र तेजस्वी सहित 14 अन्य भी आरोपित बनाए गए थे। लालू पर पद का नाजायज लाभ उठाने का आरोप है।
By Edited By: Updated: Fri, 27 Jul 2018 07:13 PM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी व पुत्र तेजस्वी यादव को समन जारी करने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को आइआरसीटीसी घोटाले के आरोप पत्र पर सुनवाई करने के बाद फैसला सोमवार के लिए टाल दिया गया। सीबीआइ ने कोर्ट में दलील दी कि आरोप पत्र के मुताबिक, आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि उन्हें केस से संबंधित दस्तावेज जांचने हैं और फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा।
बता दें कि सीबीआइ ने गत 16 अप्रैल को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आइआरसीटीसी होटल लीज मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव सहित 14 अन्य भी आरोपित बनाए गए थे। मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। उन पर पद का नाजायज लाभ उठाने का आरोप है।सीबीआइ की तरफ से दर्ज केस के मुताबिक, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) के दो होटलों के रखरखाव का ठेका लालू प्रसाद यादव ने बेहद कम कीमत पर विनय और विजय कोचर के स्वामित्व वाली एक बेनामी कंपनी और डिलाइट मार्केर्टिग कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी को दिलाया था। इन कंपनियों से पूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता के भी संबंध हैं। सीबीआइ की तरफ से दायर आरोप पत्र में यादव परिवार के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आइआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बीके अग्रवाल, पीके गोयल, राकेश सक्सेना सहित अन्य के नाम हैं।
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