2.93 लाख राशन कार्ड निरस्त करने के आदेश
वीके शुक्ला, नई दिल्ली दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने फर्जी राशन कार्ड मामले में बड
By JagranEdited By: Updated: Fri, 27 Jul 2018 11:13 PM (IST)
वीके शुक्ला, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने फर्जी राशन कार्ड मामले में बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को 2 लाख 93 हजार राशन कार्ड निरस्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। इनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। विभाग के विशेष आयुक्त एसके सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस बारे में 31 जुलाई तक रिपोर्ट पेश की जाए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सभी करीब 2400 दुकानों में ई-पॉस प्रणाली लागू की थी। इसके तहत राशन देने की प्रक्रिया बदली गई थी। राशन लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। लोगों के फिंगर प्रिंट के आधार पर राशन दिया जाना था। जो लोग बुजुर्ग थे या किसी कारण से उनके फिंगर प्रिंट सिस्टम में नहीं आ रहे थे, उन्हें उनके मोबाइल फोन पर ओटीपी जारी कर राशन देने का प्रावधान था। इसके बावजूद लोग राशन लेने नहीं आए। यह प्रणाली एक जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। विभाग ने आदेश में कहा है कि जनवरी से लेकर मार्च तक 2 लाख 93 हजार कार्डधारक राशन लेने नहीं आए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्रावधान है कि कि यदि तीन माह तक व्यक्ति राशन लेने नहीं आता है तो उसका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। विभाग ने इस प्रक्रिया के तहत इन राशन कार्ड को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस प्रक्रिया को रोक दिया था। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने आदेश जारी किया था कि बिना मेरी अनुमति के एक भी राशन कार्ड निरस्त नहीं किए जाएं। उन्होंने इसके लिए ऐसे लोगों का पक्ष लेने के लिए कहा था। इसके बाद विभाग ने संदेहास्पद पाए जाने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को पत्र जारी किए थे। सूत्रों का कहना है कि इसमें से पांच फीसद ने ही जवाब दिया है, लेकिन इसमें से भी अधिकतर तीन माह तक राशन नहीं लेने का सही जवाब नहीं दे पाए हैं। विभाग आए हुए जवाबों का भी अध्ययन कर रहा है। इनमें से जो असली मामले होंगे उन्हें मौका दिया जा सकता है। सभी जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों(एफएसओ) से कहा गया है कि वे 31 जुलाई तक इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निरस्त किए जाने वाले एक-एक राशन कार्ड धारक के नाम भी बताए जाएं।
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