थरूर को विदेश यात्रा की मिली सशर्त मंजूरी
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपित का
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपित काग्रेस सांसद शशि थरूर को कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। थरूर ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विभिन्न निमंत्रण का हवाला देते हुए अमेरिका, कनाडा और जर्मनी जाने की इजाजत मांगी थी। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने उन्हें सशर्त मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा कि अभी तक याची ने जांच में अपना पूरा सहयोग दिया है।
कोर्ट ने थरूर को दो लाख रुपये निजी मुचलका जमा कराने का निर्देश दिया। यह रकम उनके विदेश से लौटने पर वापस कर दी जाएगी। साथ ही उन्हें अपनी पूरी यात्रा की जानकारी कोर्ट और केस के जांच अधिकारी को बतानी होगी। कोर्ट ने थरूर को आदेश दिया कि वह सुबूतों या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। हालांकि, पुलिस ने थरूर को विदेश यात्रा की इजाजत देने का विरोध किया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि थरूर को जो भी निमंत्रण मिले हैं, उनकी जांच करानी चाहिए। इसके अलावा उन्हें हर यात्रा के लिए अलग से आवेदन करना चाहिए। वहीं, थरूर के वकील की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि हर निमंत्रण की प्रति कोर्ट में दी जाएगी और जहां तक सभी यात्राओं के लिए अलग-अलग आवेदन की बात है तो इसमें कोर्ट और जांच एजेंसी का समय खराब होगा। बता दें कि 17 जनवरी 2014 को चाणक्यपुरी स्थित पाच सितारा होटल लीला पैलेस के सुइट नंबर 345 में संदिग्ध परिस्थितियों में सुनंदा की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस की एसआइटी (विशेष जाच दल) ने सवा चार साल बाद इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। करीब 3000 पेज की चार्जशीट में एसआइटी ने शशि थरूर को मुख्य संदिग्ध आरोपित माना है। एसआइटी का मानना है कि थरूर की प्रताड़ना से तंग आकर सुनंदा ने खुदकशी की थी।