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दिल्ली-एनसीआर में अब नहीं चल सकेंगे 10 साल पुराने कमर्शियल वाहन, एनजीटी ने लगाई रोक

बीएस-4 डीजल वाहन व जरूरी वाहनों को एनजीटी से मिली छूट। पुराने डीजल वाहनों को चलने देने की मांग वाली याचिकाओं को किया खारिज।

By Amit SinghEdited By: Updated: Fri, 03 Aug 2018 09:21 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में अब नहीं चल सकेंगे 10 साल पुराने कमर्शियल वाहन, एनजीटी ने लगाई रोक
नई दिल्ली (जेएनएन)। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने 10 साल पुराने कमर्शियल वाहनों के दिल्ली-एनसीआर में चलने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। दिल्ली-एनसीआर में अब बीएस-4 मानक वाले डीजल वाहन या आवश्यक सेवाओं (एंबुलेंस, अग्निशमन, पेट्रोलियम, सीवर क्लीनिंग मशीन, भोजन सामग्री ढोने वाले वाहन, एलपीजी ट्रक) वाले वाहन ही पंजीकृत हो पाएंगे।

एनजीटी ने ऐसी सभी याचिकाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो 10 साल पुराने डीजल वाहनों को चलने देने के लिए दायर की गई थी। एनजीटी ने चार साल पुरानी याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि पूर्व में डीजल वाहनों पर रोक के लिए दिया गया आदेश नहीं हटेगा।

बढ़ते प्रदूषण की दी गई दलील

याचिका में दलील दी गई थी कि दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे पुराने डीजल वाहनों से प्रदूषण बढ़ रहा है। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने कहा कि जिन वाहनों को छूट दी गई है, वह हमेशा के लिए नहीं है। जब तक इनका दूसरा विकल्प तैयार नहीं होता, वह छूट के दायरे मे रहेंगे।

बता दें कि इससे पहले जब एनजीटी ने डीजल वाहनों पर 10 साल के बाद पाबंदी लगाने का आदेश दिया था, तब मेरठ, गाजियाबाद व आसपास के क्षेत्रों से आने वाले बड़े डीजल वाहन मालिकों ने काफी हंगामा किया था। जिसके बाद उन्हें तीन साल का समय दिया गया था, लेकिन दिल्ली में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी।

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