रेस्तरां के लाइसेंस के लिए जरूरी होगी पार्किंग, यह शर्त बढ़ाएगा कारोबारियों की मुश्किल
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हाल ही में दिल्ली में सड़कों पर अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग होने पर यातायात पुलिस से लेकर दिल्ली के तीनों नगर निगमों को भी फटकार लगाई थी।
By JP YadavEdited By: Updated: Sat, 04 Aug 2018 07:49 AM (IST)
नई दिल्ली (निहाल सिंह)। दिल्ली में बिना पार्किंग की सुविधा के आने वाले समय में रेस्तरां किसी भी सूरत में नहीं चल पाएंगे। इसके लिए सभी निगम अपनी रेस्तरां लाइसेंस पॉलिसी (हेल्थ पॉलिसी) में बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली के तीनों निगमों की स्थायी समिति में इस आशय का प्रस्ताव आ सकता है। प्रस्ताव में रेस्तरां संचालन के लिए पार्किंग की शर्त जोड़ी जाएगी। हालांकि दक्षिणी निगम ने रेस्तरां के लाइसेंस में पार्किंग की अस्थायी शर्त लगा दी है, लेकिन स्थायी शर्त के लिए जल्द ही प्रस्ताव लाया जा सकता है।
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हाल ही में दिल्ली में सड़कों पर अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग होने पर यातायात पुलिस से लेकर दिल्ली के तीनों नगर निगमों को भी फटकार लगाई थी। उन्होंने दिल्ली के उन सभी रेस्तरां के संचालन को लेकर भी सवाल उठाए थे, जिनमें लोगों के बैठने की क्षमता के अनुसार पार्किंग की सुविधा नहीं हैैं।इसके बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने रेस्तरां के लाइसेंस के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराने की शर्त अस्थायी रूप से डाल दी है। जल्द ही सदन से प्रस्ताव पारित करके इसे स्थायी किया जाएगा। वहीं, उत्तरी एवं पूर्वी निगम भी अपनी रेस्तरां लाइसेंस पॉलिसी में इस तरह की शर्त लगाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि रेस्तरां संचालन के लिए निगम द्वारा एक हेल्थ लाइसेंस जारी किया जाता है। इसमें रेस्तरां संचालन की सभी शर्तें व नियम होते हैं।
डॉ. बीके हजारिका (स्वास्थ्य अधिकारी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम) के मुताबिक, हमने पिछले दिनों अपनी हेल्थ लाइसेंस पॉलिसी में पार्किंग की शर्त डाल दी थी। इसके अनुसार यदि किसी रेस्तरां में आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग की वजह से यातायात जाम की स्थिति पैदा होती है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। पार्किंग की सुविधा रेस्तरां को ही उपलब्ध करानी होगी।
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