दिल्ली से एयर इंडिया विमान को हाईजैक करने के मामले में दो लोग बरी
वर्ष 1981 में पाकिस्तान में एयर इंडिया विमान को हाईजैक करने के मामले मे दोनों दोषियों को उम्रकैद के बाद पाकिस्तान से साल 2000 में निर्वासित कर दिया गया था।
By JP YadavEdited By: Updated: Mon, 27 Aug 2018 03:07 PM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। वर्ष 1981 में दिल्ली से एयर इंडिया विमान को हाईजैक करने और पाकिस्तान ले जाने के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सतनाम सिंह और तेजिंदर पाल सिंह को बरी कर दिया है। बता दें कि इस मामले में पाकिस्तानी अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए दोनों लोगों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था। दोनों ने अपने ऊपर लगे भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के आरोपों को रद करने की मांग की थी। बता दें कि दोनों दोषियों को पाकिस्तान की अदालत ने सजा सुनाई थी। इसके बाद सतनाम सिंह और तेजेंद्र पाल सिंह ने न्यायमूर्ति संजीव सचदेव की बेंच में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप को चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि वर्ष 1981 में पाकिस्तान में एयर इंडिया विमान को हाईजैक करने के मामले मे दोनों दोषियों को उम्रकैद के बाद पाकिस्तान से साल 2000 में निर्वासित कर दिया गया था। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2014 में निचले अदालत के फैसले को बदलने से मना कर दिया था। दोषियों ने अमृतसर के रास्ते नई दिल्ली से श्रीनगर जा रही एयर इंडिया विमान को हाईजैक करके लाहौर ले जाने पर मजबूर किया था। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें कारावास की सजा सुनाई गई थी। विमान में 111 यात्रियों व छह चालक दल सवार थे।
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