मीसा भारती व अन्य के खिलाफ आरोप पर 20 सितंबर को होगी बहस
पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार सहित अन्य के खिलाफ चल रहे मनी लांड्रिंग के मामले में 20 सितंबर को आरोप पर बहस सुनेगी।
By JagranEdited By: Updated: Tue, 28 Aug 2018 08:21 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष अदालत राज्यसभा सदस्य मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार सहित अन्य के खिलाफ चल रहे मनी लांड्रिंग के मामले में 20 सितंबर को आरोप पर बहस सुनेगी। मीसा भारती राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को अदालत को बताया कि आरोपितों को आरोप पत्र सहित अन्य दस्तावेज दे दिए गए हैं। ईडी की दलील के बाद विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मामले की सुनवाई 20 सितंबर के लिए तय की। अदालत ने पिछली सुनवाई पर प्रवर्तन निदेशालय को करोड़ों रुपये के मनी लांड्रिंग केस में मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार सहित सभी आरोपितों को केस से संबंधित बचे हुए दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। गत पांच मार्च को कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश को 2-2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।
इस मामले में गत छह जनवरी को ईडी ने पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इसी मामले में गत 25 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपित सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को जमानत दे दी थी। जैन बंधुओं पर आरोप हैं कि उन्होंने मीसा भारती और शैलेश कुमार की बंद पड़ी कंपनी मीशेल पैकर्स के 10 रुपये मूल्य के 1 लाख 20 हजार शेयर 90 रुपये प्रीमियम पर खरीदे। फिर इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के बिजवासन में 1.41 करोड़ रुपये में तीन एकड़ का फार्म हाउस खरीदने में किया गया। ईडी के आरोप पत्र के मुताबिक, जैन ब्रदर्स ने नेताओं और उनके परिजनों के काले धन को फर्जी कंपनियों के जरिये सफेद करने के बदले कमीशन ली। बता दें कि ईडी ने बिजवासन स्थित फार्म हाउस को भी जब्त किया था।
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