Move to Jagran APP

उपभोक्ता आयोग ने केन्या एयरवेज पर 11 लाख रुपये जुर्माना लगाया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : वादे के मुताबिक समय से केन्या के नैरोबी शहर से हरारे जाने वा

By JagranEdited By: Updated: Tue, 28 Aug 2018 08:34 PM (IST)
Hero Image
उपभोक्ता आयोग ने केन्या एयरवेज पर 11 लाख रुपये जुर्माना लगाया
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

वादे के मुताबिक समय से केन्या के नैरोबी शहर से हरारे जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट मुहैया नहीं कराने पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने केन्या एयरवेज को 11.20 लाख रुपये बतौर मुआवजा उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है। इसमें पांच लाख रुपये व्यापार में हुए नुकसान, पांच लाख रुपये प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई के रूप में तथा 1.20 लाख रुपये टिकट और रहने में हुए खर्च के लिए अदा करने होंगे। उपभोक्ता की शिकायत पर नोटिस जारी करने के बावजूद अपना पक्ष नहीं रखने पर आयोग ने केन्या एयरवेज के खिलाफ आदेश सुनाया। कंपनी को दो माह के अंदर आदेश का पालन करना होगा।

दिल्ली के मीरा बाग निवासी राजीव अग्रवाल ने आयोग में केन्या एयरवेज के बाराखंभा रोड और आइजीआइ एयरपोर्ट स्थित पंजीकृत कार्यालय के खिलाफ शिकायत दायर की थी। उन्होंने कहा था कि व्यापार से संबंधित बैठक के लिए उन्हें हरारे जाना था। फ्लाइट दिल्ली से नैरोबी और वहां से हरारे के लिए थी। तीन सितंबर 2014 को वह तय समय पर आइजीआइ एयरपोर्ट पहुंचे, क्योंकि उसी दिन हरारे में जरूरी बैठक में उन्हें भाग लेना था, लेकिन नैरोबी की फ्लाइट लेट हो गई। याचिकाकर्ता के मुताबिक उन्होंने केन्या एयरवेज के अधिकारियों से गुजारिश की कि दिल्ली से उड़ान में देरी हो गई है, ऐसे में वो नैरोबी से हरारे जाने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे, लिहाजा उनका टिकट रद कर दिया जाए, लेकिन एयरलाइन कंपनी ने ऐसा करने से इन्कार करते हुए दावा किया कि फ्लाइट तय समय पर पहुंचेगी और कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ और नैरोबी एयरपोर्ट पर पहुंचने से कुछ समय पहले ही उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। याचिकाकर्ता ने एयरलाइन कंपनी से 52. 70 लाख रुपये मुआवजा की मांग की थी।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।