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केजरीवाल को नहीं भाया 'आपकी अपनी पार्टी' का नाम, कोर्ट ने भेजा EC को नोटिस

दायर याचिका में आग्रह किया गया है कि नवगठित आपकी अपनी पार्टी का इस आधार पर पंजीकरण रद किया जाए कि दोनों दलों का संक्षेप नाम AAP एक समान है।

By JP YadavEdited By: Updated: Thu, 30 Aug 2018 03:31 PM (IST)
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केजरीवाल को नहीं भाया 'आपकी अपनी पार्टी' का नाम, कोर्ट ने भेजा EC को नोटिस
नई दिल्ली (जेएनएन)। आम आदमी पार्टी (AAP) को हाल ही में राजनीति की दुुनिया में अस्तित्व में आने वाली 'आपकी अपनी पार्टी' का नाम नहीं भाया है और यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और गठित नई 'आपकी अपनी पार्टी' को नोटिस जारी किया है। इस पर अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

यहां पर बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) ने 'आपकी अपनी पार्टी' के एक राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण के खिलाफ AAP की आपत्ति को खारिज किए जाने संबंधी चुनाव आयोग के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

AAP की ओर से दायर याचिका में आग्रह किया गया है कि नवगठित 'आपकी अपनी पार्टी' का इस आधार पर पंजीकरण रद किया जाए कि दोनों दलों का संक्षेप नाम 'AAP' एक समान है, जिससे मतदाता भ्रमित हो सकता है।

गौरतलब है कि वकील अनुपम श्रीवास्तव के माध्यम से दायर इस याचिका में दावा किया गया है कि नई पार्टी का नाम एक समान लगता है और इससे जाहिर तौर पर मतदाता भ्रमित हो सकते हैं।

अनुपम श्रीवास्तव के मुताबिक, नई पार्टी के पंजीकरण से पहले ही उन्होंने नाम को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया।

AAP ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग के 16 जुलाई को जारी उस आदेश को खारिज करने की गुजारिश की है, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक राजनीतिक पार्टी के रूप में 'आपकी अपनी पार्टी' के पंजीकरण के खिलाफ आपत्ति को खारिज किया गया था।

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