नौरोजी नगर में एनबीसीसी के निर्माण कार्य पर लगाई रोक
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने नौरोजी नगर में अगले आदेश तक नेशनल बिल्डिंग क
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
हाई कोर्ट ने नौरोजी नगर में अगले आदेश तक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) के निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक का आदेश केंद्रीय आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिए हजारों की संख्या में पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस दौरान एनबीसीसी ने नौरोजी नगर में संभावित छह योजनाओं का दोबारा निरीक्षण करने के लिए हाई कोर्ट से दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अदालत के फैसले में बदलाव की मांग की तो अदालत ने कहा कि वह उनके प्रस्ताव पर आगामी 6 सितंबर को विचार करेगी।
बता दें कि डॉ. कौशल कांत मिश्रा ने जनहित याचिका दायर कर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ तो 16500 पेड़ काट दिए जाएंगे। उन्होंने बताया था कि सरोजनी नगर, नौरोजी नगर, नेताजी नगर, त्यागराज नगर, मोहम्मदपुर और कस्तूरबा नगर में पेड़ काटे जा चुके हैं और नवंबर 2017 से जून 2018 के बीच अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इससे पहले याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 25 जून को पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद हाई कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर पर्यावरणविद विमलेंदू झा ने आरोप लगाया था कि अदालत के आदेश के बावजूद नेताजी नगर में अधिकारी और कर्मचारी पेड़ों की कटाई करा रहे थे। इस संबंध में सरोजनी नगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी।