डीडीसीए अध्यक्ष रजत शर्मा समेत अन्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर
याचिकाकर्ता ने वकील गौतम दत्ता के माध्यम से डीडीसीए अध्यक्ष रजत शर्मा, संयुक्त सचिव राजन मनचंदा और जनरल मैनेजर व चीफ एक्जिक्यूटिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।
By Edited By: Updated: Thu, 27 Sep 2018 02:51 PM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के सचिव विनोद तिहारा को सचिव पद का कार्यभार न देने को लेकर डीडीसीए अध्यक्ष रजत शर्मा समेत अन्य के खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डीडीसीए व भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीबीसीआइ) को कारण बताओ नोटिस जारी कर 1 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।
तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश विशाल सिंह ने पक्षकारों से पूछा है कि क्यों न आप सभी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता विनोद तिहारा ने वकील गौतम दत्ता के माध्यम से डीडीसीए अध्यक्ष रजत शर्मा, संयुक्त सचिव राजन मनचंदा और जनरल मैनेजर व चीफ एक्जिक्यूटिव के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।विनोद तिहारा के वकील गौतम दत्ता ने अदालत को बताया कि 20 सितंबर को हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता विनोद तिहारा को डीडीसीए सचिव के पद पर बहाल किया था। साथ ही आदेश दिया था कि वह पहले की तरह अपना काम करते रहेंगे और अगर उनके काम में गतिरोध किया गया या फिर उन्हें उनकी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।
उन्होंने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सचिव के कमरे में ताला लगा दिया गया। नियम के तहत सचिव ही बैठक की मिनट्स बनाता है, लेकिन 19 सितंबर को हुई बैठक की मिनट्स संयुक्त सचिव से बनवाई गई, जबकि तिहारा कार्यालय में मौजूद थे।उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के निर्देश के तहत डीडीसीए को स्पेशल जनरल बॉडी की बैठक बुलाने के संबंध में पत्र लिखा था। इन सबके बावजूद भी याची को उनकी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है।
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