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किशोरी से दुष्कर्म में एक परिवार के पांच सदस्य दोषी करार, दो महिलाएं भी शामिल

किशोरी घर पर अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला सरताज उसके घर पहुंचा और उसके पिता को चोट लगने की बात कही। यह सुनकर किशोरी घर का ताला बंद कर उसके साथ चली गई।

By Edited By: Updated: Fri, 28 Sep 2018 04:49 PM (IST)
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किशोरी से दुष्कर्म में एक परिवार के पांच सदस्य दोषी करार, दो महिलाएं भी शामिल
गाजियाबाद (जेएनएन)। फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 के न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ की अदालत ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले लाने और दुष्कर्म के मामले में एक परिवार के पांच लोगों को दोषी करार दिया है। इसमें दो महिलाएं शामिल हैं। घटना हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र की है। सजा पर बहस के लिए आज यानि शुक्रवार का दिन नियत किया गया है।

शादी समारोह में गए थे परिजन 
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेश यादव ने बताया कि धौलाना थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले में किशोरी परिवार के साथ रहती है। 15 मई 2011 उसके परिवार के सदस्य शादी-समारोह में गए हुए थे। किशोरी घर पर अकेली थी। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला सरताज उसके घर पहुंचा और उसके पिता को चोट लगने की बात कही। यह सुनकर किशोरी घर का ताला बंद कर उसके साथ चली गई।

जबरन किया दुष्कर्म
आरोप है कि सरताज परिवार के सदस्य मौमीन, फरजाना, फरदीन व नाजो की मदद से उसे ऑटो में बैठाकर ले गया। सरताज ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाया, जिसके चलते वह बेहोश हो गई। इसके बाद देहरादून व जयपुर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया।

जबरन शादी करना चाहता था आरोपी 
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेश यादव के मुताबिक पीड़िता ने अदालत को बताया कि आरोपी ने उसे करीब एक माह इधर-उधर रखा। वह उससे जबरन शादी करना चाहता था। शादी करने के लिए वह जयपुर से हापुड़ लेकर आ रहा था। इसी दौरान मौका पाकर पीड़िता ने आरोपी के मोबाइल से परिजनों को कॉल कर मामले की जानकारी दी।

परिवार के पांच सदस्य दोषी करार
परिजनों ने तुंरत पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने आरोपी को मसूरी थाना क्षेत्र में दबोचकर पीड़िता को बरामद किया। अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद बृहस्पतिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 के न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ की अदालत ने सरताज समेत उसके परिवार के पांच सदस्यों को दोषी करार दिया।

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