एयर होस्टेस अनीशिया का ढाई साल से उत्पीड़न कर रहे थे सास-ससुर, पीटता था पति
ई-मेल में अनीशिया ने कई घटनाओं का जिक्र भी किया था। उन्होंने बताया था कि 13 जुलाई 2016 को मयंक व उसके माता-पिता ने सफदरजंग डेवलपमेंट स्थित घर में उनकी पिटाई की थी।
By Edited By: Updated: Sat, 29 Sep 2018 08:41 AM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली के हौजखास के पॉश इलाके पंचशील पार्क में सुषमा व आरएस सिंघवी बेटे मयंक सिंघल के साथ मिलकर ढाई साल से अपनी बहू एयर होस्टेस अनीशिया का उत्पीड़न कर रहे थे। जुलाई 2016 में सास-ससुर ने मयंक के साथ मिलकर सफदरजंग डेवलपमेंट स्थित घर में अनीशिया की पिटाई की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अनीशिया के पिता से 10 लाख रुपये की मांग भी की थी। इन सभी तथ्यों को देखते न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने सास-ससुर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
ई-मेल में अनीशिया ने कई घटनाओं का का था जिक्र
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों के अनुसार, 23 जून 2017 को अनीशिया ने अपने वकील को ई-मेल के जरिये बताया था कि उनका ढाई साल से उत्पीड़न किया जा रहा है। ई-मेल में अनीशिया ने कई घटनाओं का जिक्र भी किया था। उन्होंने बताया था कि 13 जुलाई 2016 को मयंक व उसके माता-पिता ने सफदरजंग डेवलपमेंट स्थित घर में उनकी पिटाई की थी।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों के अनुसार, 23 जून 2017 को अनीशिया ने अपने वकील को ई-मेल के जरिये बताया था कि उनका ढाई साल से उत्पीड़न किया जा रहा है। ई-मेल में अनीशिया ने कई घटनाओं का जिक्र भी किया था। उन्होंने बताया था कि 13 जुलाई 2016 को मयंक व उसके माता-पिता ने सफदरजंग डेवलपमेंट स्थित घर में उनकी पिटाई की थी।
मयंक अनीशिया की पिटाई करता था
पीठ ने आदेश में कहा कि अनीशिया द्वारा समय-समय पर अपने वकील को वाट्सएप व ई-मेल के जरिये भेजे गए संदेश इस बात के सबूत हैं कि अनीशिया का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था। इतना ही नहीं, अनीशिया के पिता ने अपने पूरक बयान में कहा है कि उनसे 10 लाख रुपये की मांग की गई थी। रुपये न देने के कारण मयंक अनीशिया की पिटाई करता था। ऐसे में सभी पहलुओं पर गौर करते हुए अदालत अनीशिया के सास-ससुर की अग्रिम जमानत याचिका रद करती है। अनीशिया ने की थी खुदकुशी
बता दें कि जर्मन एयरलाइंस में एयर होस्टेस अनीशिया ने 13 जुलाई को इमारत की छत से छलांग लगा दी थी और पति मयंक उन्हें अस्पताल लेकर गया था। जहां अनीशिया को मृत घोषित कर दिया गया था। अनीशिया के परिजनों का आरोप है कि मयंक अनीशिया से रुपये मांगता था और मारपीट करता था।
पीठ ने आदेश में कहा कि अनीशिया द्वारा समय-समय पर अपने वकील को वाट्सएप व ई-मेल के जरिये भेजे गए संदेश इस बात के सबूत हैं कि अनीशिया का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था। इतना ही नहीं, अनीशिया के पिता ने अपने पूरक बयान में कहा है कि उनसे 10 लाख रुपये की मांग की गई थी। रुपये न देने के कारण मयंक अनीशिया की पिटाई करता था। ऐसे में सभी पहलुओं पर गौर करते हुए अदालत अनीशिया के सास-ससुर की अग्रिम जमानत याचिका रद करती है। अनीशिया ने की थी खुदकुशी
बता दें कि जर्मन एयरलाइंस में एयर होस्टेस अनीशिया ने 13 जुलाई को इमारत की छत से छलांग लगा दी थी और पति मयंक उन्हें अस्पताल लेकर गया था। जहां अनीशिया को मृत घोषित कर दिया गया था। अनीशिया के परिजनों का आरोप है कि मयंक अनीशिया से रुपये मांगता था और मारपीट करता था।
खुदकशी नहीं, बल्कि हत्या है
निचली अदालत में सुनवाई के दौरान परिजनों ने दावा किया था कि यह खुदकशी नहीं, बल्कि हत्या है। घटना के बाद पुलिस ने अनीशिया के आरोपी पति मयंक को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में मयंक के माता-पिता ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।पूर्व मिस इंडिया का भी उत्पीड़न कर चुका है
मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने गत दिनों सौंपी अपनी प्रगति रिपोर्ट में यह भी बताया था कि अनीशिया का पति मयंक इससे पहले एक पूर्व मिस इंडिया का भी उत्पीड़न कर चुका है। पूर्व मिस इंडिया की मयंक से कई साल पहले शादी तय हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही दोनों के बीच विवाद होने लगा था और एक दिन मयंक उन्हें जान से मारने के लिए उनके पीछे चाकू लेकर भागा था। उसके बाद पूर्व मिस इंडिया ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था।
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मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने गत दिनों सौंपी अपनी प्रगति रिपोर्ट में यह भी बताया था कि अनीशिया का पति मयंक इससे पहले एक पूर्व मिस इंडिया का भी उत्पीड़न कर चुका है। पूर्व मिस इंडिया की मयंक से कई साल पहले शादी तय हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही दोनों के बीच विवाद होने लगा था और एक दिन मयंक उन्हें जान से मारने के लिए उनके पीछे चाकू लेकर भागा था। उसके बाद पूर्व मिस इंडिया ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था।