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पोलियो वैक्सीन सप्लाई करने वाली कंपनी का एमडी गिरफ्तार

मुकदमा दर्ज कराने वाले श्रीबाबू ने बताया कि सितंबर में ही मिर्जापुर व गाजीपुर से वैक्सीन के तीन सैंपल लिए गए थे। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कसौली की जांच में एक सैंपल सबस्टैंडर्ड और मिलावटी पाया गया।

By Amit MishraEdited By: Updated: Fri, 28 Sep 2018 09:52 PM (IST)
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पोलियो वैक्सीन सप्लाई करने वाली कंपनी का एमडी गिरफ्तार
गाजियाबाद (जेएनएन)। वैक्सीन में प्रतिबंधित पोलियो के टाइप-2 वायरस पाए जाने के मामले में कविनगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को कविनगर औद्योगिक क्षेत्र की बॉयोमेड प्राइवेट लिमिटेड के महानिदेशक (एमडी) डॉ. एसपी गर्ग को गिरफ्तार कर लिया।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत दर्ज कराया था मुकदमा 
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के औषधि निरीक्षक श्रीबाबू की ओर से एमडी के अलावा बेटे पुनीत गर्ग, पत्नी कविता गर्ग, भाई राजेंद्र प्रसाद गर्ग और उसकी पत्नी कविता गर्ग के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

मार्च-2018 के बैच में पाया गया वायरस
गाजियाबाद की बॉयोमेड प्रा.लि. इंडोनेशिया की पीटी बॉयोफार्मा से ही पोलियो की वैक्सीन थोक में मंगाती है। इसे डाईल्यूट कर वायल में भरकर स्वास्थ्य विभाग को सप्लाई करती है। मुकदमा दर्ज कराने वाले श्रीबाबू ने बताया कि सितंबर में ही मिर्जापुर व गाजीपुर से वैक्सीन के तीन सैंपल लिए गए थे। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, कसौली की जांच में एक सैंपल सबस्टैंडर्ड और मिलावटी पाया गया।

इसी आधार पर टीम बृहस्पतिवार रात कविनगर थाने पहुंची और कंपनी के एमडी व अन्य डायरेक्टरों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 17 ए व बी, 27 ए और 36 एजी के तहत मुकदमा दर्ज कराया। श्रीबाबू के मुताबिक धारा 17 ए व बी गैरजमानती हैं।

एसपी सिटी श्लोक कुमार का कहना है कि एमडी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। परिवार कविनगर के बी ब्लॉक में रहता है। अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी भी की जाएगी।

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