सीएम, उपमुख्यमंत्री व नौ आप विधायकों को मिली जमानत
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसुलूकी व मारपीट मामले
By JagranEdited By: Updated: Thu, 25 Oct 2018 09:11 PM (IST)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसुलूकी व मारपीट मामले में गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और नौ आप विधायकों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। समन जारी होने के बाद सभी आरोपित अदालत में पेश हुए थे। आप विधायक अमानतुल्ला खान व विधायक प्रकाश जारवाल को मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल किया कि मुकदमे की पैरवी के लिए एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने पुलिस की रिपोर्ट पर संतुष्टि जताई और सुनवाई के लिए मामले को नौ दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया। गौरतलब है कि इसी साल 19 फरवरी की आधी रात 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट हुई थी। मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोप-पत्र दाखिल कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 13 विधायकों को आरोपित बनाया था। मुख्यमंत्री के तत्कालीन सलाहकार वीके जैन को ही मुख्य चश्मदीद गवाह बनाया गया है। वीके जैन ने बयान में कहा था कि आप विधायक अमानतुल्ला खान व प्रकाश जारवाल ने मुख्य सचिव का गला दबाकर मारपीट की थी। पिटाई की वजह से अंशु प्रकाश का चश्मा जमीन पर गिर गया था। ---------------------
समिति की कार्रवाई को दुर्भावना से ग्रसित बताया
हाई कोर्ट में विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा जारी समन को लेकर दायर चुनौती याचिका पर गुरुवार को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की तरफ से जवाब दिया गया। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ को बताया कि मुख्य सचिव के खिलाफ विशेषाधिकार समिति द्वारा की गई कार्रवाई पूर्वनियोजित और दुर्भावना से ग्रसित थी।
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