लाइसेंस देने पर निर्णय नहीं ले पा रही पुलिस
इस बार दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए किन शर्तो पर लाइसेंस दिया जाए, इसको लेकर दिल्ली पुलिस अब तक उधेड़बुन में है। सुप्रीम कोर्ट ने कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखे और पेसो (पेट्रालियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी आर्गेनाइजेशन) सत्यापित पटाखा बेचने की बात कही है। उक्त दोनों पटाखे इस बार नहीं बने हैं। इसलिए फिलहाल पुलिस ने कारोबारियों से लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा है, लेकिन वह कोई निर्णय ले पा रही है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस इस मसले पर विमर्श करेगी। वह बीच का रास्ता निकालने पर विचार कर रही है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : इस बार दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए किन शर्तो पर लाइसेंस दिया जाए, इसको लेकर दिल्ली पुलिस अब तक उधेड़बुन में है। सुप्रीम कोर्ट ने कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखे और पेसो (पेट्रालियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी आर्गेनाइजेशन) सत्यापित पटाखा बेचने की बात कही है। उक्त दोनों पटाखे इस बार नहीं बने हैं। इसलिए फिलहाल पुलिस ने कारोबारियों से लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा है, लेकिन वह कोई निर्णय ले पा रही है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस इस मसले पर विमर्श करेगी। वह बीच का रास्ता निकालने पर विचार कर रही है।
पुलिस का कहना है कि पटाखा उद्योग से जुड़े कारोबारी दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब तक दिल्ली पुलिस ने किसी को लाइसेंस जारी नहीं किया है। दिल्ली में स्थायी दुकानकारों की दुकानें भी बंद करवा दी हैं। दरअसल दिल्ली में 200 स्थायी दुकानें हैं, जो हमेशा खुली रखती हैं। उक्त दुकानों में भी ग्रीन व पेसो सर्टिफाइड पटाखे नहीं हैं। स्थायी दुकानदारों को पुलिस ने सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करने पर कोई भी एजेंसी मुकदमा दर्ज कर सकती है। अगर उनके खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज हो गया तो व्यापारियों के लाइसेंस तो रद्द होंगे। साथ ही भविष्य में उनके लिए लाइसेंस बनवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस डर से स्थायी दुकानदार अपनी दुकान बंद रखे हुए हैं। जामा मस्जिद इलाके में भी स्थायी दुकानें बंद हैं।