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रिश्वतखोरी मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआइ से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना

By JagranEdited By: Updated: Mon, 29 Oct 2018 07:14 PM (IST)
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रिश्वतखोरी मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआइ से मांगा जवाब
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के मामले में यथास्थिति बनाए रखने की समयावधि हाई कोर्ट ने सोमवार को बढ़ाकर एक नवंबर कर दी। 23 अक्टूबर को कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे।

न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने सुनवाई के दौरान राकेश अस्थाना व गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र कुमार की याचिका पर अब तक जवाब न दाखिल करने को लेकर सीबीआइ पर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक सीबीआइ को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी।

विशेष निदेशक सीबीआइ राकेश अस्थाना की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील ने अदालत को बताया कि मामले को केंद्रीय सतर्कता आयोग भेजा गया है। ऐसे में जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया जाए। इस पर पीठ ने 31 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया।

बता दें कि 15 अक्टूबर को सीबीआइ ने कारोबारी सतीश सना से दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के मामले में विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। सीबीआइ ने डीएसपी देवेंद्र कुमार व मनोज प्रसाद को गिरफ्तार किया था। वहीं, राकेश अस्थाना द्वारा निवर्तमान सीबीआइ डायरेक्टर आलोक वर्मा पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया था और सीबीआइ की कमान एम. नागेश्वर राव को सौंप दी थी। केंद्र सरकार के फैसले को आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 12 दिनों के अंदर आलोक वर्मा के खिलाफ जांच पूरी कर सील बंद रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।

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