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अस्थाना और कुमार से अलग है प्रसाद का केस : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली सीबीआइ रिश्वत कांड में गिरफ्तार किए गए बिचौलिये मनोज प्रसाद के के

By JagranEdited By: Updated: Mon, 29 Oct 2018 07:35 PM (IST)
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अस्थाना और कुमार से अलग है प्रसाद का केस : हाई कोर्ट
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सीबीआइ रिश्वत कांड में गिरफ्तार किए गए बिचौलिये मनोज प्रसाद के केस की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि प्रसाद का केस विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार से अलग है। प्रसाद एक आम जन हैं, जबकि अस्थाना और कुमार लोक सेवक हैं। ऐसे में सीबीआइ को जांच से नहीं रोका जा सकता।

बता दें कि प्रसाद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज केस को रद करने की मांग की थी। प्रसाद ने कहा था कि उसके खिलाफ बगैर जांच के केस दर्ज किया गया, जोकि गैर कानूनी है। कोर्ट ने बगैर कोई नोटिस दिए सीबीआइ से मौखिक तौर पर कहा कि वह प्रसाद की याचिका पर 31 अक्टूबर तक जवाब दे। प्रसाद की तरफ से वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक भ्रष्टाचार के केस में प्राथमिक जांच के बाद ही केस दर्ज किया जाता है।

सीबीआइ के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज हुए रिश्वत मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोपित मनोज प्रसाद फिलहाल रिमांड पर है। 17 अगस्त को प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। गत बृहस्पतिवार को रिमांड खत्म होने के बाद सीअीबाइ ने फिर से पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था, जहां पांच दिनों की सीबीआइ हिरासत बढ़ा दी गई थी। कारोबारी सतीश सना से दो करोड़ रुपये रिश्वत लेने के मामले में सीबीआइ व अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आरोपित किए गए मनोज प्रसाद को सीबीआइ ने निलंबित डीएसपी देवेंद्र कुमार से पहले गिरफ्तार किया था। प्रसाद मुख्य तौर पर दुबई में निवेशक का कारोबार करता है। इस मामले में प्रसाद पर आरोप लगे हैं कि उसने राकेश अस्थाना को रिश्वत की रकम दिलाने में भूमिका अदा की है।

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