सीबीआइ केस: डीएसपी देवेंद्र कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत
सीबीआइ ने कहा कि देवेंद्र कुमार के भागने की आशंका नहीं है, अगर कोर्ट जमानत देना चाहती है तो कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे सकती है।
नई दिल्ली, जेएनएन। राजधानी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआइ रिश्वत कांड में गिरफ्तार सीबीआइ के डीएसपी देवेंद्र कुमार को जमानत दे दी है। डीएसपी देवेंद्र कुमार को पटियाला हाउस कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही कहा है कि डीएसपी देवेंद्र कुमार जांच में सहयोग करेंगे। सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने देवेंद्र कुमार की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया।
14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
सीबीआइ ने कहा कि सभी तथ्यों का दस्तावेजीकरण कर दिया गया है और देवेंद्र कुमार के भागने की आशंका नहीं है, अगर कोर्ट जमानत देना चाहती है तो कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे सकती है। कल यानि 30 अक्टूबर को कोर्ट ने देवेंद्र कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
देवेंद्र के घर पर मारा था छापा
सीबीआइ ने 21 अक्टूबर को देवेंद्र के घर पर छापा मारा था। सीबीआइ के मुताबिक छापेमारी के दौरान देवेंद्र कुमार के पास से 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए थे। इस मामले में देवेंद्र कुमार, मनोज प्रसाद, कथित बिचौलिए सोमेश प्रसाद और अन्य अज्ञात अधिकारियों पर भी मामला दर्ज किया गया है।
जेल में खतरा
पिछली सुनवाई के दौरान गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र कुमार की तरफ से कोर्ट से अपील की गई थी की उन्हें न्यायिक हिरासत में न भेजा जाए, क्योंकि जेल में उनकी जान को खतरा है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि हर चीज का एक कानूनी तरीका है। मामले में गिरफ्तार व्यापारी मनोज प्रसाद की जमानत याचिका पर 2 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी।