मौत के 28 साल बाद दोषी को मिली दो साल कैद की सजा
सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के 2
गाजियाबाद, जेएनएन। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के 28 साल पुराने मामले में बृहस्पतिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम)-2 की अदालत ने आरोपित ट्रक ड्राइवर को दो साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
घटना कविनगर थानाक्षेत्र की है। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 25 दिसंबर 1990 की रात 7.45 बजे राम उजागर मिश्रा पत्नी नीलम मिश्रा के साथ बाइक पर सेक्टर-23 से एएलटी की तरफ जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से उनकी बाइक में टक्कर मारी।
मौके पर ही मौत
हादसे में राम उजागर मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नीलम मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हादसे के बाद चालक मौ. अय्यूब निवासी सेहद नंगली, मुरादाबाद को मौके पर पकड़कर ट्रक कब्जे में ले लिया गया था।
इस मामले में मृतक के भतीजे राजेश मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन व बचाव की दलीलें सुनने के बाद बृहस्पतिवार को अदालत ने ट्रक चालक मौ. अय्यूब को दो साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।