Move to Jagran APP

कड़कड़डूमा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को ठहराया था दोषी, जानें- कब क्या हुआ

राजपाल यादव ने वर्ष 2010 में अता पता लापता फिल्म के लिए दिल्ली के व्यवसायी से पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन उन्होंने कर्ज की रकम नहीं लौटाई।

By Amit MishraEdited By: Updated: Sat, 01 Dec 2018 10:16 AM (IST)
Hero Image
कड़कड़डूमा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को ठहराया था दोषी, जानें- कब क्या हुआ

नई दिल्ली, जेएनएन। धोखाधड़ी मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आठ साल की लंबी सुनवाई के बाद अप्रैल 2018 में अभिनेता राजपाल यादव व उनकी पत्नी समेत सात लोगों को दोषी ठहराया था। अदालत ने राजपाल यादव को छह साल की सजा व 10.40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। राजपाल यादव ने निचली अदालत के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को तीन माह के लिए जेल भेज दिया। 

राजपाल यादव ने वर्ष 2010 में 'अता पता लापता' फिल्म के लिए दिल्ली के व्यवसायी से पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन उन्होंने कर्ज की रकम नहीं लौटाई। दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित श्री नौरंग गोदावरी इंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी ने राजपाल यादव व अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई थीं। मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव को कई नोटिस भेजे, लेकिन अदालत में पेश नहीं होने पर 2013 में उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया था।

मामले में लंबे समय तक सुनवाई के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने अप्रैल 2018 में राजपाल और उनकी पत्नी राधा को चेक बाउंस समेत सात मामलों में दोषी करार दिया था। राजपाल को छह साल की कैद और 10.40 करोड़ रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई थी। अप्रैल 2018 के कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसले को राजपाल ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में मामले में समझौता हुआ और राजपाल यादव ने पूरी रकम चुकाने का वादा किया। राजपाल यादव ने जुर्माने के रूप में 2.40 करोड़ अदा भी कर दिए। इसके बाद उन्होंने अगस्त में सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि उनका पासपोर्ट जब्त न किया जाए, क्योंकि उन्हें रुपये कमाने के लिए फिल्म शूटिंग के लिए विदेश भी जाना होता है।

राजपाल ने कहा था कि वे बकाया आठ करोड़ रुपये एक साल में तीन-तीन महीने के अंतराल पर चार किश्त में चुका देंगे और इसकी पहली किश्त के रूप में दो करोड़ रुपये 30 नवंबर तक अदा करेंगे। इसी दलील पर हाई कोर्ट ने राजपाल यादव का पासपोर्ट 30 नवंबर तक जब्त करने से रोक लगाई थी, लेकिन शुक्रवार को वे ऐसा नहीं कर सके। इसके बाद अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।