UIDAI ने फिर कहा- आधार नहीं होने पर एडमिशन से मना नहीं कर सकते स्कूल
पूर्व में भी प्राधिकरण की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार कार्ड की वजह से किसी भी बच्चे को लाभ और उसके अधिकार से वंचित न किया जाए।
By JP YadavEdited By: Updated: Tue, 25 Dec 2018 04:25 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने मंगलवार को एक फिर स्पष्ट किया कि स्कूल आधार कार्ड के अभाव में बच्चों को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, UIDAI की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर कोई स्कूल ऐसा करता है, तो वह अवैध है। UIDAI ने दावा किया है कि स्कूल 12 अंकों के बायोमेट्रिक पहचानकर्ता 'आधार' को छात्र प्रवेश के लिए पूर्व शर्त नहीं बना सकते हैं और चेतावनी दी है कि ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का साफतौर पर उल्लंघन होगा।
1700 स्कूलों में दाखिला शुरू
UIDAI का आदेश ऐसे समय में आया है कि जब 15 दिसंबर से नर्सरी दाखिले के लिए करीब 1700 निजी स्कूलों में 1 लाख 50 हजार सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि, कुछ स्कूलों में आधार के लिए प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों में से एक के रूप में जोर देने की खबरें आई हैं। UIDAI इसी को लेकर ने एक बार फिर इस प्रकार का आदेश दिया है।
UIDAI का आदेश ऐसे समय में आया है कि जब 15 दिसंबर से नर्सरी दाखिले के लिए करीब 1700 निजी स्कूलों में 1 लाख 50 हजार सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि, कुछ स्कूलों में आधार के लिए प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेजों में से एक के रूप में जोर देने की खबरें आई हैं। UIDAI इसी को लेकर ने एक बार फिर इस प्रकार का आदेश दिया है।
बता दें कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही UIDAI के पास ऐसी खबरें आई थीं कि कुछ स्कूल छात्र प्रवेश के लिए आधार कार्ड मांग रहे हैं। UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडेय का कहना है कि ऐसा करना सही नहीं है। यह कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। स्कूल एडमिशन के साथ अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकते हैं।
UIDAI ने स्कूल अधिकारियों और उनके प्रबंधन से भी यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आधार की कमी के चलते किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाए।
पूर्व में भी प्राधिकरण की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार कार्ड की वजह से किसी भी बच्चे को लाभ और उसके अधिकार से वंचित न किया जाए। UIDAI ने इसके साथ चेतावनी भी दी कि अगर बच्चों को आधार के बिना दाखिला देने से मना किया जाता है, तो वह कानून के तहत अवैध होगा और ऐसा करने की अनुमति नहीं है।
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