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व्‍यापारियों को सीलिंग से बड़ी राहत : जल्‍द आ रहा अस्‍थायी लाइसेंस का प्रावधान

अनधिकृत कॉलोनियों में चलने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को सीलिंग से बड़ी राहत मिलने वाली है। इन कॉलोनियों में चलने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को अस्थायी लाइसेंस मिल सकेगा।

By Edited By: Updated: Tue, 25 Dec 2018 09:26 PM (IST)
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व्‍यापारियों को सीलिंग से बड़ी राहत : जल्‍द आ रहा अस्‍थायी लाइसेंस का प्रावधान
दिल्ली [सुधीर कुमार]। अनाधिकृत कॉलोनियों में चलने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को सीलिंग से बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम की ओर से जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। इन कॉलोनियों में चलने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को अस्थायी लाइसेंस मिल सकेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। अब तक अनाधिकृत कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए लाइसेंस नहीं मिलता था, जिसकी वजह से यहां चलने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां अवैध की श्रेणी में आती थीं। इस कारण निगम कॉलोनियों में अक्सर कार्रवाई करता था।

हर वक्‍त लटकती थी सीलिंग की तलवार
यहां के कारोबारियों पर हर समय सीलिंग की तलवार लटकती रहती थी। निगम के सत्तासीन नेता लंबे समय से इन कॉलोनियों में लाइसेंस व्यवस्था शुरू करवाने की कवायद में जुटे थे। इसे लेकर कई बार बैठक भी हुई थी। निगम के नेताओं की दलील थी कि संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विशेष प्रावधान करने के लिए 2007 में अध्यादेश लाया गया था। इसके तहत अनधिकृत कॉलोनियों में किसी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी।

एक साल के लिए लगी थी रोक
शुरू में यह रोक एक वर्ष के लिए लगी थी। उसके बाद इसे कई बार बढ़ाया गया और अब 31 दिसंबर 2020 तक इस पर रोक लगी हुई है। नेताओं का कहना था कि पूर्वी निगम क्षेत्र में अनाधिकृत क्षेत्रों की संख्या अधिक है। इन क्षेत्रों में दुकानों से लेकर अन्य व्यावसायिक गतिविधियां अवैध रूप से चल रही हैं। निगम इन्हें लाइसेंस नहीं देता है, लेकिन अन्य सरकारी विभाग इनसे व्यावसायिक दर पर बिजली व पानी का शुल्क लेते हैं।

प्लानिंग विभाग से लेकर कानूनी विभाग की राय
इस मामले में पूर्वी निगम के टाउन प्लानिंग विभाग से लेकर कानूनी विभाग की राय मांगी गई। किसी विभाग ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। अन्य विभागों द्वारा कहा गया कि इन क्षेत्रों में तय अवधि तक बने मकानों को तोड़ने पर रोक लगी हुई है, ऐसी स्थिति में यहां व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए जा सकते हैं। लाइसेंस देने के लिए शुल्क निर्धारण नियमित कॉलोनियों के आधार पर किया जाएगा।

यह पूर्वी दिल्ली नगर निगम का ऐतिहासिक फैसला है। इससे लाखों लोगों को फायदा हो गया। अनधिकृत कॉलोनियों में सीलिंग की जो तलवार लटक रही थी वह अब दूर हो जाएगी। इस संबंध में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सदन ने प्रस्ताव पास कर दिया है। शीघ्र ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके बाद अनधिकृत कॉलोनियों में कारोबार करने वाले लाइसेंस ले सकेंगे। इससे जहां लोगों को फायदा होगा वहीं निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी। अधिसूचना जारी होते ही इन कॉलोनियों में शिविर लगवाकर लोगों के लाइसेंस बनवाए जाएंगे।
निर्मल जैन, नेता सदन, पूर्वी दिल्ली नगर निगम।

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