फरमान : दुकान और रेस्तरां को अब बताना होगा मीट झटके का है या हलाल का
इस संबंध में पूर्वी निगम ने अधिसूचना जारी कर दी है। महापौर बिपिन बिहारी सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियम का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।
By Edited By: Updated: Fri, 28 Dec 2018 10:21 AM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में अब होटल और रेस्तरां के बाहर बोर्ड लगाकर बताना होगा की उनके यहां मिलने वाला मीट झटके का है या हलाल का। इसके अलावा मीट की दुकानों पर भी इस बारे में बोर्ड लगाना होगा। यानी पशु का किस तरह वध किया गया है, इसकी जानकारी देनी होगी।
इस संबंध में पूर्वी निगम ने अधिसूचना जारी कर दी है। महापौर बिपिन बिहारी सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियम का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।गौरतलब है कि इस संबंध में पहले स्थायी समिति, फिर सदन से प्रस्ताव पास हुआ था। पार्षदों का कहना था कि बड़ी संख्या में लोग मीट खाते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार पशु वध करने के तरीकों केअनुसार ही मीट खरीदते हैं। कुछ लोग हलाल का मीट खाते हैं तो कुछ लोग झटके का। महापौर ने कहा कि स्थायी समिति और सदन से प्रस्ताव पास होने के बाद इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी हो चुका है, जिससे यह कानून बन गया है।
इस संबंध में मीट दुकानदारों, होटल व रेस्तरां मालिकों को अवगत करा दिया गया है। दुकान के बाहर बोर्ड पर यह लिखना होगा उनके यहां हलाल या झटके का मीट मिलता है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ निगम द्वारा पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भारी जुर्माने का प्रावधान है। महापौर ने जन स्वास्थ्य निरीक्षकों और सहायक जन स्वास्थ्य निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए।
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