जानिये- न्यू ईयर पर कितने बजे तक पटाखे फोड़ पाएंगे दिल्ली के लोग
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि माननीय अदालत के आदेश का अक्षरशः पालन हो।
By JP YadavEdited By: Updated: Sun, 30 Dec 2018 06:49 PM (IST)
नई दिल्ली, जेेएनएन। नए साल का जश्न मनाने के दौरान इस बार खासकर दिल्ली-एनसीआर के लोग जी भर के पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित कर दिया है। ऐसे में नए साल पर 31 दिसंबर की रात 11.55 से 12.30 तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाबत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि माननीय अदालत के आदेश का अक्षरशः पालन हो। CPCB के चेयरमैन एसपी सिंह परिहार ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह तय समयसीमा में ही पटाखे फोड़ना सुनिश्चित करे।बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीने पहले दिवाली, क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान पटाखों के इस्तेमाल पर कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध लगाया था। दरअसल, दिल्ली सहित कई शहरों में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिवाली पर रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। जबकि क्रिसमस और नए साल पर रात 11.55 से 12.30 तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
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