करोल बाग अग्निकांड पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस से मांगा जवाब
पत्र में यह सवाल उठाया गया है कि आखिर इस गड़बड़ी के बाद भी दिल्ली पुलिस व उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा होटल चलाने का लाइसेंस कैसे दे दिया गया। इस पर पीठ ने जवाब मांगा है।
नई दिल्ली, जेएनएन। करोल बाग स्थित होटल अर्पित पैलेस में लगी आग में 17 लोगों की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, पुलिस, दमकल विभाग और नगर निगम से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र व न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या होटल को दिए गए लाइसेंस में नियमों का उल्लंघन हुआ है।
इस संबंध में दो नागरिकों ने पत्र लिखा था, जिस पर कोर्ट ने जनहित याचिका शुरू की है। मामले में अगली सुनवाई पांच अगस्त को होगी। तुषार सचदेव और रमन कालरा ने कोर्ट को लिखे पत्र में दावा किया है कि होटल अर्पित पैलेस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। होटल में एक से अधिक प्रवेश व निकास द्वार होना चाहिए, जबकि एक ही प्रवेश व निकास द्वार है।
दोनों नागरिकों ने यह भी कहा है कि होटल संकरी सड़क के पास बना हुआ है, जबकि मास्टर प्लान के अनुसार ऐसा होटल कम से कम 80 फीट सड़क के किनारे ही होना चाहिए। पत्र में यह भी सवाल उठाया गया है कि आखिर इस गड़बड़ी के बाद भी दिल्ली पुलिस व उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा होटल चलाने का लाइसेंस कैसे दे दिया गया। इस पर पीठ ने जवाब मांगा है।