इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 11 साल बाद दिल्ली HC ने उठाया बड़ा कदम
टीवी पत्रकार सौम्य विश्वनाथन की सनसनखेज हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने निचली अदालत को आदेश दिया कि वह मामले की तेजी से सुनवाई करे।
नई दिल्ली, जेएनएन। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की सनसनीखेज हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया कि वह मामले की तेजी से सुनवाई कर इसका निपटारा करे। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने निचली अदालत से कहा कि वह मामले की कम से कम सप्ताह में दो बार सुनवाई करे। पीठ ने उक्त आदेश आरोपित की याचिका पर दिया, जिसमें उसने दिन-प्रतिदिन के हिसाब से तेजी से सुनवाई करने की मांग की थी।
पीठ ने इसके साथ ही दक्षिण दिल्ली उपायुक्त को निर्देश दिया कि वह एडिशनल डीसीपी को मामले की निगरानी करने को कहें। साथ ही वह वह हर तारीख पर गवाह की मौजूदगी सुनिश्चित करें। आरोपित बलजीत मलिक की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अमित कुमार ने कहा कि आरोपित वर्ष 2009 से हिरासत में है। अभियोजन पक्ष ने 88 गवाहों को पेश किया है, जिसमें से 46 का अब तक परीक्षण किया जा चुका है।
वहीं, इस दौरान निचली अदालत की तरफ से पीठ को बताया गया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाहों को पेश न होने के कारण सुनवाई में देरी हो रही है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने साफ किया कि बगैर कोई उचित कारण बताए मामले को अब टाला नहीं जाएगा।
निचली अदालत में मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को सूचीबद्ध है। हालांकि, पीठ ने सुनवाई में देरी होने के कारण मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये देने की आरोपित की मांग को खारिज कर दिया। बता दें कि 30 सितंबर 2008 को ऑफिस से घर जाते समय सौम्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई साकेत कोर्ट के सामने लंबित है।