दिल्ली हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी महिला को दो हफ्तों में दिया भारत छोड़ने का निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पाकिस्तानी महिला को दो हफ्ते में भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। महिला के खिलाफ भारत सरकार ने देश छोड़ने का आदेश दे रखा था।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पाकिस्तानी महिला को दो हफ्ते में भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। महिला के खिलाफ भारत सरकार ने देश छोड़ने का आदेश दे रखा था। इसी आदेश के आलोक में महिला ने कोर्ट में याचिका लगा कर इसमें रियायत की मांग की थी, मगर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए महिला की मांग को खारिज कर दिया है।
बता दें कि पाकिस्तानी महिला ने 2005 में एक भारतीय शख्स से शादी कर भारत में आकर बस गई थी। यह पाकिस्तानी महिला दिल्ली में रह रही थी। इसको दो बेटे हैं जिनकी उम्र पांच साल और 11 साल है। बता दें कि मंत्रालय ने सात फरवरी को ही महिला को भारत छोड़ने का नोटिस भेजा था। साथ ही यह भी कहा कि अगर तय समय पर नहीं देश छोड़ा गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले महिला द्वारा दायर याचिका में उसने बताया कि उसे लॉग-टर्म वीजा दिया गया है, जोकि जून 2015 से जून 2020 तक के लिए वैध है। याचिका में महिला ने कहा कि शादी के बाद से वह दिल्ली में रह रही है और बगैर किसी गलती के केंद्र सरकार के नोटिस के कारण उसके अधिकार को खतरे में डाला जा रहा है।