केंद्र ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का किया विरोध
केंद्र सरकार ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका का भी विरोध किया जिसमें एयर एशिया इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए लाइसेंस देने की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने कहा शुक्रवार को कहा कि एयर एशिया इंडिया को अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने का लाइसेंस देने की अनुमति में फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट (एफडीआइ) के निमयों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। केंद्र सरकार ने मुख्य पीठ के समक्ष शपथ पत्र
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें विमानन कंपनी एयर एशिया इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए लाइसेंस देने की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि लाइसेंस देने की अनुमति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
केंद्र सरकार ने मुख्य पीठ के समक्ष शपथ पत्र दाखिल कर यह जानकारी भी दी कि एयर एशिया इंडिया के विमानों के अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने के संबंध में सभी पहलुओं को देखने के बाद निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में इस तरह की याचिका पर कोई भी फैसला देने की जरूरत नहीं है। वहीं, स्वामी ने मांग की कि अदालत केंद्र सरकार को निर्देश दे कि याचिका का निपटारा होने तक एयर एशिया के लाइसेंस के आवेदन पर अंतिम फैसला न लिया जाए। स्वामी ने एयर एशिया के खिलाफ आपराधिक मामले की शिकायत मार्च व जुलाई 2018 में की थी। याचिका में स्वामी ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसके अनुसार सरकार से अंतरराष्ट्रीय उड़ान का लाइसेंस लेने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के एयर एशिया इंडिया पर लगे आरोपों की जांच सीबीआइ कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले में एयर एशिया के कुछ अधिकारियों के खिलाफ मनी लांड्रिग का मामला दर्ज किया है। स्वामी ने याचिका में कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ एयर एशिया इंडिया द्वारा एफडीआइ नियमों के उल्लंघन की जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपे। मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर अब 13 मई को सुनवाई होगी।