मानहानि केसः सीएम केजरीवाल समेत AAP के कई नेताओं को कोर्ट में पेश होने के आदेश
इससे पहले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों को 30 अप्रैल तक पेश होने के लिए कहा था।
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली की रॉउज एवेन्यूू कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP नेता आतिशी मार्लेना, राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और विधायक मनोज कुमार को 7 जून को पेश होने का आदेश दिया है।
इससे पहले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों को 30 अप्रैल तक पेश होने के लिए कहा था। मंगलवार को हुई सुनवाई में राजीव बब्बर ने केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आप प्रवक्ता आतिशी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस पर कोर्ट ने सभी 7 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
यह है पूरा मामला
भाजपा नेता राजीव बब्बर का दावा है कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कटवा दिए हैं, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले अदालत ने बब्बर द्वारा केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया था।
मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ जारी वारंट रद
वहींं, मानहानि के एक दूसरे मामले में अदालत में पेश न होने पर सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को अदालत ने रद कर दिया है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने पिछले सप्ताह केजरीवाल के अलावा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि, बाद में वारंट पर रोक लगा दी थी।
अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। आरोप है कि 2013 में शर्मा को विधानसभा चुनाव लड़ाने का वादा किया गया था। इसके लिए उन्होंने आवेदन भी किया, लेकिन बाद में टिकट नहीं दी गई। इसके अलावा उनको अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था।