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CJI ALLEGATION CASE: जस्टिस बोबडे से दो जजों के मिलने पर SC ने दिया ये बयान

शीर्ष अदालत ने एक बयान में कहा कि यह पूरी तरह से गलत है कि दोनों न्यायाधीश शुक्रवार शाम न्यायमूर्ति बोबडे से मिले।

By Ayushi TyagiEdited By: Updated: Sun, 05 May 2019 02:00 PM (IST)
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CJI ALLEGATION CASE: जस्टिस बोबडे से दो जजों के मिलने पर SC ने दिया ये बयान
नई दिल्ली,प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी खबरों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि जस्टिस आरएफ नरिमन और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, न्यायधीश एसए बोबड़े से मुलाकात करने गए थे। जस्टिस एसए बोबड़े चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे अमर्यादित आचरण के आरोपों की जांच कर रही एन हाउस कमेटी के प्रमुख है।  

शीर्ष अदालत ने एक बयान में कहा कि यह पूरी तरह से गलत है कि दोनों न्यायाधीश शुक्रवार शाम न्यायमूर्ति बोबडे से मिले। सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रमुख समाचार पत्र ने बताया कि दोनों न्यायाधीशों ने जस्टिस बोबडे से मुलाकात की। साथ ही कहा गया है कि इन-हाउस कमेटी जो कि CJI के मुद्दे पर विचार-विमर्श कर रही है, वो शीर्ष अदालत के किसी अन्य न्यायाधीश से किसी सुझाव के बिना अपने स्वयं के विचार-विमर्श करती है।

जानकारी के लिए  एक प्रमुख अखबार की रविवार की रिपोर्ट में कहा गया कि जस्टिस नरीमन और चंद्रचूड़ ने जस्टिस बोबडे से मुलाकात की थी और अपना विचार व्यक्त किया था कि तीन सदस्यीय समिति को कार्यवाही पूर्व पक्षकार के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शीर्ष अदालत की पूर्व महिला कर्मचारी, जिसने यौन उत्पीड़न के आरोपों को लगाया है, ने कार्यवाही के दौरान अपने वकील को अनुमति देने से इनकार सहित कई शिकायतों को उठाते हुए जांच में भाग लेने से खुद को चुना है।

समाचार पत्र में कहा गया है कि जस्टिस नरीमन और चंद्रचूड़ ने जस्टिस को इन हाउस कमेटी की सहायता के लिए एक वकील को नियुक्त करने का सुझाव दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस बोबडे के अलावा इस कमेटी में अन्य सदस्य शीर्ष अदालत की दो महिला न्यायाधीश हैं - जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​और इंदिरा बनर्जी है।

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