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पीएनबी अधिकारियों के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक

आपराधिक साजिश कर बैंकिग नियम का अनदेखा करने के आरोप में फंसे पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के वर्तमान प्रबंध निदेशक तथा पूर्व एवं वर्तमान कार्यकारी अधिकारियों सहित 11 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ निचली अदालत में चल रही

By JagranEdited By: Updated: Fri, 24 May 2019 09:46 PM (IST)
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पीएनबी अधिकारियों के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आपराधिक साजिश कर बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने के मामले में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के वर्तमान प्रबंध निदेशक तथा पूर्व एवं वर्तमान कार्यकारी अधिकारियों सहित 11 वरिष्ठ अधिकारियों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। पीएनबी कर्मचारियों के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। याचिका में समन जारी करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति आरके गाबा ने सुनवाई के दौरान इस मामले में शिकायतकर्ता आरबीआइ से जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

अधिकारियों ने अपने खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने एवं उसे निरस्त करने की मांग की है। आरबीआइ ने व्यवसायी नीरव मोदी के कर्ज चुकाए बगैर विदेश भागने के बाद सभी पर आपराधिक साजिश कर बैंकिग नियम की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। निचली अदालत ने इस मामले में पीएनबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता, कार्यवाहक निदेशक संजीव शरण, पूर्व प्रबंध निदेशक उषा अनन्थसुब्रमण्यन, पूर्व कार्यकारी निदेशक आरएस संगपुरे, वर्तमान महाप्रबंधक आइजे अरोड़ा, सहायक महाप्रबंधक टीआर वेंकटेरन व आइपी सिंह, मुख्य प्रबंधक एसके श्रीवास्तव, पूर्व महाप्रबंधक निहाल अहद, राकेश कुमार व पूर्व उप प्रबंधक सुनील मोहन को समन जारी किया था। आरोपितों पर जानबूझकर रिपोर्ट में गलत जानकारी देने का आरोप है। आरबीआइ के मुताबिक ने मामला तब सामने आया जब मुंबई स्थित पीएनबी के कार्यालय का निरीक्षण किया गया। जहां पता चला कि अधिकारियों द्वारा बीते कुछ सालों से झूठी जानकारी दी जा रही थी।

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